Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पत्नी और प्रेमी समेत चार हत्यारों को आजीवन कारावास, 1 लाख का जुर्माना भी लगाया; फिरोजाबाद कोर्ट का फैसला

    Updated: Tue, 18 Nov 2025 10:45 AM (IST)

    फिरोजाबाद में, एक अदालत ने एक युवक की हत्या के मामले में उसकी पत्नी, प्रेमी और दो अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मृतक, जानी, मई 2024 में लापता हो गया था और बाद में उसका शव मिला था। उसके भाई ने पत्नी और उसके प्रेमी पर हत्या का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने सभी को दोषी पाया।

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। डेढ़ वर्ष पूर्व हुई युवक की हत्या न्यायालय ने उसकी पत्नी और प्रेमी सहित चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पत्नी पर एक लाख और तीन अन्य दोषियों को 1.10-1.10 लाख रुपये के अर्थदंड भी लगाया है। से दंडित किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    पिछले वर्ष मई में हुई थी वारदात, गला दबाकर की गई थी हत्या


    रामगढ़ के सरजीवननगर निवासी जानी मजदूरी करता था। वह 16 मई 2024 को घर से निकला था। इसके बाद वह घर नहीं लौटा। दूसरे दिन उसका शव जलेसर रोड पर शनिदेव मंदिर के पास खेत में मिला था। जानी के भाई लकी ने थाना उत्तर में हत्या, साक्ष्य मिटाने और एसएसी-एसटी एक्ट की धारा में भाभी ज्ञानवती और उसके प्रेमी जय सिंह यादव निवासी जाखरी, पचोखरा और अन्य अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी।


    सोमवार को दिए निर्णय में न्यायालय ने एक-एक लाख अर्थदंड लगाया

     

    लकी का आरोप था कि उसकी भाभी ज्ञानवती के जय सिंह से अवैध संबंध थे। जिसके चलते जानी की गला दबाकर हत्या की गई थी। जांच के बाद विवेचक ने इन दोनों के साथ जय सिंह के दोस्त प्रांशू जाटव और योगेश जाटव निवासीगण मदावली, टूंडला के विरुद्ध 31 जुलाई 2024 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

    मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) कोर्ट के न्यायाधीश नवनीत कुमार गिरी की कोर्ट में हुई। अभियोजन की तरफ से एडीजीसी नरेंद्र सिंह सोलंकी ने पक्ष रखा। न्यायालय ने चारों को दोषी पाया।