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    निर्दयी निकला पिता, चार साल के बेटे को जहर देकर मारा था, न्यायालय ने दी आजीवन कारावास की सजा

    By Rajneesh Kumar Mishra Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 07:30 PM (IST)

    फिरोजाबाद में एक पिता को अपने चार साल के बेटे को जहर देकर मारने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपी सुनील कुमार नशे का आदी था और अपने बेटों को अपना नहीं मानता था। उसने पहले भी बच्चों को मारने की धमकी दी थी। न्यायालय ने इस मामले में उसे दोषी पाया और सजा सुनाई।

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    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। चार वर्ष के बेटे की जहर देकर हत्या करने वाले पिता को न्यायालय ने मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जिसे अदा न करने पर 18 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला साढ़े तीन वर्ष पुराना है।

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    मक्खनपुर थाने में 19 अप्रैल 2022 को दर्ज कराई रिपोर्ट में बच्चे के नाना लक्ष्मीशंकर ने पुलिस को बताया था कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी सुनील कुमार निवासी शाहदरा चुंगी, बजरंग पेट्रोल पंप के पास एत्माददौला, आगरा के साथ 11-12 वर्ष पूर्व की थी। दोनों के दो बेटी और दो बेटा ईशू और डेबिट थे।

    दामाद नशे का आदी था। वह आए दिन बेटी और बच्चों को मारता-पीटता था। वह कहता था कि बेटे उसके नहीं हैं। इसलिए वह इन्हें मार डालेगा। इस पर बेटी बच्चों के साथ तीन वर्ष तक मायके में रही। इसके बाद दामाद आया और पत्नी और बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करने की बात कहकर साथ ले गया, लेकिन कुछ ही दिन बाद वह फिर से परेशान करने लगा। इस पर बेटी के कहने पर वह दोनों बेटों को अपने साथ ले आए।

    18 अप्रैल की रात सुनील घर आया और रात में खाने के बाद वह छत पर सोने चला गया। दोनों बच्चे भी सो गए। रात में तीन बजे सुनील उठ कर जाने लगा। जब उसे रोका गया तो वह नहीं माना और चला गया। 19 अप्रैल को सुबह आठ बजे तक डेविट नहीं उठा तो उसे हिलाया-डुलाया। इसके बाद पता चला कि वह मर चुका है।

    उसी दिन सुनील के विरुद्ध डेबिट की जहर देकर हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई। विवेचक ने सुनील के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश संख्या चार साक्षी शर्मा के न्यायालय में हुई। अभियोजन की तरफ से एडीजीसी भूपेंद्र कुमार राठौर ने पक्ष रखा। एडीजीसी ने बताया कि दोषी के विरुद्ध उसकी पत्नी, सास और ससुर ने गवाही दी।