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    Ghaziabad News: दहेज हत्या के मामले में पति दोषी करार, 10 साल कैद की सजा

    Updated: Sat, 11 Oct 2025 08:16 AM (IST)

    गाजियाबाद में दहेज हत्या के एक मामले में, अदालत ने पति को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने यह फैसला सबूतों और गवाहों के आधार पर सुनाया। अदालत ने दहेज विरोधी कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि इस तरह के अपराधों को रोका जा सके। यह मामला दहेज प्रथा के खिलाफ एक मजबूत संदेश देता है।

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    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। ट्राेनिका सिटी थानाक्षेत्र में दिसंबर 2023 में विवाहिता की मौत मामले में पति को दोषी ठहराते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी ठहराए गए पति पर चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साक्ष्य के अभाव में मृतका की सास और ससुर को दोषमुक्त करार दिया है।

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    कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार एक महिला ने 24 दिसंबर 2023 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें उसने बताया कि उसकी बेटी जेबा की शादी सारिक नाम के युवक से वर्ष 2018 में हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि शादी के कुछ समय बाद उनकी बेटी को अतिरिक्त दहेज लाने के लिए उसका पति प्रताड़ित करता था। उसका पति उसे मायके नहीं भेजता था। वह जेबा से कार और फ्लैट की मांग करता था।

    22 दिसंबर को शारिक के भाई ने फोन कर उन्हें बताया कि उनकी बेटी जेबा छत से गिर गई है और अस्पताल में भर्ती है। अस्पताल में इलाज के दौरान जेबा ने दम तोड़ दिया था। मृतका की मां ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाते हुए पति, सास और ससुर के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर आरोपितों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।

    इस मामले में एडीजे-4 न्यायाधीश शिव कुमार तिवारी की कोर्ट ने पेश साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर पति शारिक को दोषी ठहराते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई तथा सास जायदा खातून और ससुर नसीम को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।