गाजियाबाद मंडी विवाद: रंगदारी मांगने और फायरिंग के आरोप में 16 नामजद और 350 अज्ञात पर FIR का आदेश
गाजियाबाद के नवीन फल और सब्जी मंडी में फायरिंग के आरोप में कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। हरीश चौधरी नामक व्यक्ति ने याचिका दायर कर आरोप लगाया कि उनके बेटे से दुकान चलाने के लिए पैसे मांगे गए और विरोध करने पर फायरिंग की गई जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। पुलिस ने शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की थी।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद लिंक रोड थाना क्षेत्र की नवीन फल व सब्जी मंडी में फायरिंग का आरोप करने का आरोप लगाते हुए एक व्यक्ति ने कोर्ट में एफआइआर दर्ज कराने के लिए याचिका दायर की है। कोर्ट की ओर से पुलिस को एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है।
लोनी के गांव चिरोड़ी के हरीश चौधरी की ओर से कार्ट में याचिका दायर की गई है। हरीश चौधरी का आरोप है कि उन्होंने अपने बेटे करन चौधरी के नाम पर नवीन फल व सब्जी मंडी में व्यापार करने के लिए लाइसेंस आवंटित कराया था।
उनका बेटा 10 अगस्त को किसानों के आरक्षित चबूतरे पर साफ-सफाई करने के लिए पहुंचा। 200 से 300 लोगों ने उसका विरोध कर दिया। वह अपने बेटे के साथ 11 अगस्त को मंडी परिसर पहुंचे। वहां पर बिजेंद्र यादव, भारत भाटी, साजिद ने उनके बेटे से दुकान चलाने के लिए प्रति माह 50 हजार रुपये देने की मांग की। उनके बेटे ने पैसे देने से मना कर दिया।
बिजेंद्र यादव द्वारा 300 से 400 लोगों को एकत्रित कर माइक पर भाषण देते हुए मंडी सचिव के संबंध में आपत्तिजनक बातें कहीं। उन्होंने इसका विरोध किया। बिजेंद्र यादव, ज्ञानचंद यादव, भारत भाटी, साजिद, मतलूब, अजय चौधरी, शादाब, आरिफ, आसिफ, इमरान, आसिफ, राशिद, इकराम, असगर, हाजी नूर, रामे मुखिया और 350 अज्ञात लोगों ने हथियार से उन पर फायरिंग कर दी।
वहां काम करने वाले लोगों को गोली लग गई। पांच छह लोगों को चोट लगी। पुलिस ने मेडिकल भी कराया। उन्होंने लिंक रोड थाने में पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने जांच का आश्वासन देकर कार्रवाई नहीं की। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या पांच की ओर से याचिका को स्वीकार किया गया है। लिंक रोड थाना प्रभारी को रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया गया है।
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