Ghaziabad: अवैध कॉलोनियों के विस्तार पर GDA सख्त, अब रजिस्ट्री पर रोक की तैयारी
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने शहर में तेजी से बढ़ रही अवैध कॉलोनियों पर सख्ती करते हुए प्लॉट की रजिस्ट्री पर रोक लगाने का आदेश दिया है। जीडीए ने सब रजिस्ट्रार कार्यालयों को पत्र लिखकर यह निर्देश दिया है। यह फैसला उच्चतम न्यायालय के 17 दिसंबर 2024 के आदेश के अनुसार लिया गया है।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद शहर में तेजी से फैल रही अवैध कॉलोनियों पर जीडीए ने बड़ी कार्रवाई की योजना तैयार की है। प्राधिकरण ने सभी सब रजिस्ट्रार कार्यालयों को पत्र भेजकर साफ कहा है कि ऐसी कॉलोनियों में प्लॉट की रजिस्ट्री पर तुरंत रोक लगाने को कहा है।
प्राधिकरण ने अपने पत्र में उच्चतम न्यायालय के आदेश 17 दिसंबर 2024 का हवाला दिया है। इसमें अदालत ने साफ निर्देश दिया था कि बिजली, पानी, सीवर जैसी सुविधाएं केवल उन्हीं भवनों को दी जाएं, जिनके पास पूर्णता और आवास प्रमाणपत्र हों। किसी भी अवैध निर्माण पर कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग तुरंत सहयोग करें, लापरवाही पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो।
बैंक और वित्तीय संस्थान केवल उन्हीं भवनों को ऋण या फाइनेंस की सुविधा दें, जिनके पास वैध पूर्णता आवास प्रमाणपत्र हो। उन्होंने बताया कि आदेश में साफ है कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई में कोई विभाग टालमटोल न करे, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई हो।
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जीडीए वीसी अतुल वत्स ने बताया कि कालोनाइजर बड़े भूभाग को छोटे प्लाट में बांटकर नक्शा दिखाते हुए रजिस्ट्री करा देते हैं। लोग वहां मकान बनाने लगते हैं, लेकिन जब जीडीए ध्वस्तीकरण, सीलिंग या एफआइआर जैसी कार्रवाई करता है तो इसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ता है। अवैध प्लाटिंग और रजिस्ट्री रोकने का उद्देश्य लोगों को ठगी और भविष्य के नुकसान से बचाना है।
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