Ghaziabad Encroachment: गाजियाबाद में कहां मिला अतिक्रमण जो DM को जारी हो गया नोटिस?
गाजियाबाद में तालाबों पर अतिक्रमण के मामले में एनजीटी ने डीएम को नोटिस भेजा है। 2021 में एनजीटी ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था लेकिन 231 तालाबों पर अतिक्रमण पाया गया। सुशील राघव ने डीएम के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की जिसके बाद एनजीटी ने डीएम से जवाब मांगा है। विस्तृत रिपोर्ट एनजीटी में पेश की जाएगी।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिले के तालाबों पर अतिक्रमण होने पर एनजीटी ने डीएम को नोटिस जारी किया है। एनजीटी ने वर्ष 2021 में जिले के सभी तालाबों से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। जबकि प्रशासन की रिपोर्ट में 1075 तालाबों से 231 तालाब पर अतिक्रमण होने की पुष्टि हुई है।
साहिबाबाद के सुशील राघव ने 2020 को एनजीटी में जिले के लगभग 400 तालाबों पर अतिक्रमण होने का केस दायर किया था। एनजीटी ने 17 मार्च 2021 को प्रदेश के मुख्य सचिव और डीएम को सभी तालाबों से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था।
एनजीटी ने अपने आदेश में कहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव अतिक्रमण पर कार्रवाई करें। वह डीएम के साथ समय-समय पर बैठक कर निगरानी करते हुए अतिक्रमण हटाने एवं तालाबों की पुनर्स्थापना के अन्य उपायों के विषय में अनुपालन सुनिश्चित करें।
इस कार्रवाई का डाटा जन-जागरूकता के लिए संबंधित वेबसाइटों पर डाला जाए। इस आदेश को लेकर अधिकारियों ने क्या कार्रवाई की या नहीं की किसी को नहीं पता। इस आदेश के चार वर्ष बाद हिमांशु त्यागी नामक व्यक्ति ने कोर्ट में कुछ तालाबों पर अतिक्रमण होने का एनजीटी में केस दायर किया।
इस केस में एनजीटी ने डीएम से जिले के तालाबाें की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी। डीएम ने अपनी रिपोर्ट में माना कि 231 तालाबों पर अतिक्रमण है। संबंधित अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी किए हुए है। इस रिपोर्ट के बाद याचिकाकर्ता सुशील राघव फिर से एनजीटी पहुंच गए।
उन्होंने डीएम की इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि डीएम ने एनजीटी के पुराने का आदेश पालन नहीं कराया। ऐसे सुशील राघव 10 दिन पहले डीएम के खिलाफ एनजीटी के आदेश की अवमानना की याचिका दायर कर दी।
इस याचिका पर संज्ञान लेते हुए एनजीटी ने हिमांशु त्यागी और सुशील राघव याचिका पर एक साथ सुनवाई करने का निर्णय लिया है। सुनवाई के दौरान कहा गया कि याचिकाकर्ता ने फोटो के साथ तालाबों की सूची उपलब्ध कराई है।
इससे साफ है कि पूर्व में दिए गए आदेश के मुताबिक तालाबों से अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। ऐसे में एनजीटी ने डीएम को नोटिस जारी कर दिया है। एनजीटी ने आदेश दिया है कि डीएम अपना जवाब शपथपत्र के माध्यम से अगली सुनवाई की तारीख से कम-से-कम एक सप्ताह पूर्व ई-फाइलिंग के जरिये दाखिल करेंगे।
क्षेत्र का नाम | कुल तालाब | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | अतिक्रमण वाले तालाब | अतिक्रमण हुआ क्षेत्रफल |
---|---|---|---|---|
तहसील-सदर | 217 | 110.9334 | 29 | 9.4119 |
तहसील-मोदीनगर | 579 | 288.469280 | 120 | 25.902480 |
तहसील-लोनी | 139 | 57.576 | 38 | 7.323580 |
नगर निगम गाजियाबाद | 140 | 69.80380 | 44 | 14.404380 |
इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है, तय समय पर एनजीटी में रिपोर्ट को पेश किया जाएगा। -रविंद्र कुमार माॅँदड़, जिलाधिकारी
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