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    एनजीटी नियमों का पालन नहीं करने पर बिल्डरों पर गिरी गाज, जीडीए ने लगाए 5 लाख का जुर्माना

    Updated: Fri, 21 Nov 2025 02:07 AM (IST)

    गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने एनजीटी के नियमों का पालन न करने वाले बिल्डरों पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बिल्डरों को पहले भी नियमों का पालन करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने निर्देशों का उल्लंघन किया। जीडीए ने पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता दिखाते हुए भविष्य में और सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

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    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। दिल्ली एनसीआर में ग्रेप-3 लागू होने के बावजूद एनजीटी के नियमों का पालन न करने वाले कई बिल्डरों पर प्राधिकरण ने पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जीडीए अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान देखा कि राजनगर एक्सटेंशन के निर्माण स्थलों पर एंटी-स्माग गन संचालित नहीं थी और निर्माण सामग्री खुले में ड़ाली गई थीं। यहां धूल नियंत्रण संबंधी अन्य दिशा निर्देशों का उल्लंघन होते पाया गया।

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    जीडीए वीसी नंद किशोर कलाल ने निर्देश दिए कि ग्रेप-3 और एनजीटी के नियमों का उल्लंघन मिलने पर एनजीटी अधिनियम के तहत संबंधित के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई, चालान और जरूरत पड़ने पर एफआइआर दर्ज की जाए। उन्होंने जोन प्रभारियों को सभी निर्माण स्थलों का नियमित निरीक्षण करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा।

    निर्माण स्थलों पर पानी का छिड़काव, ग्रीन नेट, सामग्री ढककर रखने और धूल नियंत्रण को अनिवार्य बताया गया। उन्होंने आवंटियों, सोसाइटी निवासियों और निजी डवलपर्स से अपील करते हुए कहा कि वायु प्रदूषण नियंत्रण अभियान में सहयोग करें। बता दें कि ग्रेप-3 के तहत निर्माण गतिविधियां रोकना, खुले में कचरा न जलाना, पौधों की धुलाई तथा परिसर में धूल उड़ाने वाली गतिविधियों पर रोक है।

    सड़कों पर छिड़काव और सफाई अभियान तेज

    "जीडीए की रखरखाव वाली योजनाओं में धूल-मुक्त अभियान लगातार जारी है। गुरुवार को भी आधुनिक मशीनों से सुबह और रात दोनों समय मधुबन बापूधाम योजना, राजनगर एक्सटेंशन तथा अन्य क्षेत्रों की सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया। पेड़-पौधों से धूल हटाने, आवश्यक कटिंग, सड़क किनारों की सफाई और अवैध निर्माण पर रोक संबंधी कार्य भी किए गए।"

    -शाहनवाज अली

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