जमीन हड़पने के मामले में अब्बास अंसारी की CJM कोर्ट में सुनवाई टली, अगली हियरिंग 24 सितंबर को होगी
गाजीपुर में अब्बास अंसारी व्यापारी की जमीन हड़पने के मामले में कोर्ट में पेश हुए। अबू फखर खान ने शिकायत दर्ज कराई थी कि मुख्तार अंसारी ने जेल में धमकाकर जमीन अपने नाम करा ली। 2012 में मुख्तार अंसारी ने लखनऊ जेल में बुलाकर जमीन परिजनों के नाम करने का दबाव बनाया था। इस मामले में अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। व्यापारी की जमीन जबरन हड़पने के मामले में सोमवार को अब्बास अंसारी सीजेएम कोर्ट में पेश हुआ। यह मामला वर्ष 2023 में दर्ज हुआ था, जब व्यापारी नेता अबू फखर खान ने सदर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत में आरोप लगाया गया कि वर्ष 2012 में मुख्तार अंसारी ने जेल में बंद रहते हुए लखनऊ जेल बुलाया और उनकी रौजा स्थित जमीन को अपने परिजनों के नाम रजिस्ट्री कराने के लिए धमकाया। डर के कारण अबू फखर ने जमीन अब्बास अंसारी के नाम रजिस्ट्री कर दी।
हालांकि इस मामले में अब 24 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। शहर कोतवाली में अबू फखर खां ने 12 अगस्त 2023 को मुख्तार अंसारी, उसकी पत्नी अफ्शा अंसारी, विधायक अब्बास अंसारी, साले आतिफ रजा व अनवर शहजाद तथा अंसारी परिवार के करीबी अफरोज के खिलाफ प्राथमिकी लिखाई थी।
सभी पर ठगी, रंगदारी, जान से मारने की धमकी देने, जमीन व पैसे हड़पने और साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के सामने अबू फखर खां की बेशकीमती जमीन थी।
उनका कहना था कि मुख्तार अंसारी ने दोनों सालों के जरिए 2012 में उसको लखनऊ जेल बुलवाया और जमीन अपने बेटे अब्बास अंसारी के नाम करने का दबाव बनाया। साथ ही जमीन न बेचने पर जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद सर्किल रेट के आधार पर 20 लाख रुपये का चेक और चार लाख नकद देकर बैनामा करा लिया।
अफरोज, आतिफ रजा और अनवर शहजाद फखर के घर पहुंचे और उसे अब्बास अंसारी के पास ले गए। आरोप है कि अब्बास ने पिस्टल लगाकर उसे धमकाया और चेक पर साइन करा लिया। इसके बाद बैंक से लाखों रुपये निकाल लिए और जमीन भी हड़प ली।
प्राथमिकी के मुताबिक वारदात में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफ्शा अंसारी भी शामिल थी। फिलहाल मुख्तार अंसारी व वादी अबू फकर खा की मौत हो चुकी है।
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