मुख्तार की पत्नी अफ्शा अंसारी की 9.44 करोड़ की संपत्ति कुर्क पर कोर्ट ने लगाई मुहर, पुनर्विचार याचिका खारिज
गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफ्शा अंसारी की 9.44 करोड़ की संपत्ति की कुर्की पर कोर्ट ने मुहर लगा दी है। अफ्शा अंसारी ने संपत्ति कुर्क के खिलाफ ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम व एमपी-एमएलए कोर्ट शक्ति सिंह ने मुख्तार अंसारी की पत्नी अफ्शा अंसारी की ओर से दायर उस प्रार्थना-पत्र को खारिज कर दिया, जिसमें 9 करोड़ 44 लाख रुपये की कुर्क संपत्ति को लेकर पारित पूर्व आदेश को निरस्त करने की मांग की गई थी। यह संपत्ति शहर के मोहल्ला देवढ़ी बल्लभदास में स्थित है, जिसे अफ्शा अंसारी के नाम से वर्ष 2010 में खरीदे जाने का दावा किया गया था।
अफ्शा अंसारी की ओर से अदालत में पक्ष रखा गया कि यह संपत्ति पूरी तरह वैध और निजी धन से किस्तों में भुगतान कर खरीदी थी, लेकिन जिला प्रशासन ने इसे अवैध रूप से अर्जित संपत्ति मानते हुए कुर्क कर दिया। यह भी कहना था कि इस पूरे मामले में उन्हें समुचित सुनवाई का अवसर नहीं मिला और 11 मार्च 2025 को पारित आदेश एकतरफा था।
इसी आधार पर उस आदेश को निरस्त कर पुनः सुनवाई की मांग की गई थी। कोर्ट ने मामले की पत्रावली का गहन परीक्षण करते हुए पाया कि अफ्शा अंसारी को नोटिस विधिवत जारी किया गया था और तामीला भी पर्याप्त मानी गई थी। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि वह कई आपराधिक मामलों में वांछित हैं और लंबे समय से फरार चल रही हैं, जिसके कारण वह जानबूझकर कार्यवाही से बचती रहीं।
अदालत ने यह भी माना कि जिस प्रार्थना-पत्र के आधार पर पुनर्विचार की मांग की गई, वह स्वयं संदिग्ध है। इस संबंध में थाना मुहम्मदाबाद में एक मुकदमा भी दर्ज है, जिसमें अफ्शा अंसारी के कथित फर्जी हस्ताक्षर से वकालतनामा लगाने का आरोप है। इन सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पूर्व में पारित कुर्की आदेश विधिसम्मत है और उसे निरस्त करने का कोई आधार नहीं बनता। इसी के साथ अफ्शा अंसारी का प्रार्थना-पत्र खारिज कर दिया गया।

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