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    गोरखपुर : जांच में फेल पाए गए खाद्य पदार्थों के 58 प्रतिशत मामले, 366 नमूनों में 212 में मिली मिलावट

    By Pradeep SrivastavaEdited By:
    Updated: Wed, 09 Mar 2022 07:30 AM (IST)

    Food Adulteration in Gorakhpur गोरखपुर में खाद्य पदार्थों में मिलावट की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बीते एक साल में यहां 366 नमूने लिए गए जिसमें 212 फेल पाए गए। इस दौरान 272 खाद्य कारोबारियों दुकानदारों पर कार्रवाई की गई।

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    गोरखपुर मेें खाद्य पदार्थों में मिलावट की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। - प्रतीकात्मक तस्वीर

    गोरखपुर, जागरण संवाददाता। वर्तमान वित्तीय वर्ष (2021-22) में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा गुणवत्ता जांच के लिए एकत्र किए गए खाद्य पदार्थों के नमूनों में से करीब 58 प्रतिशत फेल निकले हैं। ये खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी। इस वित्तीय वर्ष में विभाग ने 366 नमूने लिए हैं और लैब में जांच के बाद इनमें से 212 फेल पाए गए।

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    89 नमूनों में पैकेजिंग के नियमों की अनदेखी

    जांच में फेल पाए गए नमूनों में से 119 की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी। 89 नमूनों में पैकेजिंग के नियमों की अनदेखी पायी गई। चार ऐसे नमूने थे, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाए गए। इन चारो मामलों में विभाग की ओर से सिविल न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। विभाग के अभिहित अधिकारी कुमार गुंजन ने बताया कि एक अप्रैल 2021 से एक मार्च 2022 तक मिलावट के मामले में 272 खाद्य कारोबारियों, दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए 17.22 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए पिछले करीब दो साल से अब बड़ी धनराशि का जुर्माना लगाया जाने लगा है।

    1.50 लाख रुपये तक लग रहा जुर्माना

    इसके पहले ज्यादातर मामलों में पांच से 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगता था। अब इसे बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये तक कर दिया गया है। न्याय निर्णायक अधिकारी/एडीएम सिटी को पांच लाख रुपये तक जुर्माना लगाने का अधिकार है। हाल ही में जिन पांच लोगों पर कार्रवाई हुई है उनमें दो पर 40-40 हजार, दो पर 35-35 हजार और एक पर 22 हजार रुपये का जुर्माना लगा है। इनमें दूध, नमक की गुणवत्ता खराब पाए जाने तो बाकी तीन नमूने नमकीन, बेसन और सिंघाड़ा आटे का नमूना मिथ्याछाप यानी पैकेजिंग नियमों की अनदेखी पाए जाने पर जुर्माने की कार्रवाई हुई है।

    कल के बाद चलेगा विशेष अभियान

    अभिहित अधिकारी कुमार गुंजन ने बताया कि होली पर्व पर खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए विभाग की ओर से 10 मार्च के बाद विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा।