फरार निलंबित पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कोर्ट में NBW की अर्जी दाखिल, व्यवसायी को अगवा कर की गई थी 90 हजार की लूट
गोरखपुर में राजघाट पुल पर एक व्यवसायी से लूटपाट और धमकी के मामले में फरार निलंबित दारोगा शुभम श्रीवास्तव और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोर्ट में गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) की अर्जी दाखिल की गई है। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने व्यवसायी का अपहरण कर 90 हजार रुपये लूटे थे और धमकी दी थी। अदालत ने पहले दी गई राहत भी रद्द कर दी है।

पीड़ित ने गीडा थाने में दर्ज कराया है धमकी देने का एक और मुकदमा
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। राजघाट पुल पर बेलीपार के व्यक्ति से 90 हजार रुपये लूटने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में फरार चल रहे निलंबित दारोगा शुभम श्रीवास्तव और चार अन्य पुलिसकर्मियों पर अब कानूनी शिकंजा कसने जा रहा है। विवेचक ने न्यायालय में एनबीडब्ल्यू (गैर-जमानती वारंट) जारी करने की अर्जी दाखिल की है ताकि आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके।
बेलीपार क्षेत्र के पिछौरा गांव निवासी और फिलहाल राजस्थान में रह रहे रविशंकर पांच अगस्त को अपने निजी काम से गोरखपुर आए थे। शहर लौटते वक्त कार सवार पुलिसकर्मियों ने उन्हें अगवा कर लिया और 90 हजार रुपये लूट लिए।
विरोध करने पर झूठे केस में फंसाने और जान से मारने की धमकी दी गई।घटना की जांच के बाद आरोपों की पुष्टि होने पर तत्कालीन नौसढ़ चौकी इंचार्ज शुभम श्रीवास्तव समेत पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत में अरेस्टिंग स्टे की अर्जी दाखिल की थी।
कोर्ट ने उन्हें विवेचना में सहयोग करने की शर्त पर अस्थायी राहत दी थी।लेकिन पुलिस की नई रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपित विवेचना में सहयोग नहीं कर रहे, उलटे वादी को केस वापस लेने की धमकी दे रहे हैं।
इस रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने अरेस्टिंग स्टे खारिज कर दिया। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया आरोपितों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी।गिरफ्तारी के लिए कोर्ट में एनबीडब्ल्यू की अर्जी दी गई है।

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