हापुड़ में 12 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 साल की कैद, 18 साल बाद मिला न्याय
हापुड़ में, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट न्यायालय ने 12 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के दोषी शाहरुख उर्फ रिहान को दस वर्ष की सजा सुनाई। ...और पढ़ें
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जागरण संवाददाता, हापुड़। घर में घुसकर 12 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट न्यायालय ने एक आरोपित को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषी को दस वर्ष के कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र की रहने वाली एक 12 वर्षीय किशोरी ने 18 मई 2007 को थाना गढ़ में तहरीर दी। जिसमें पीड़िता ने बताया था कि 18 मई 2007 को वह अकेली घर पर मौजूद थी। इस दौरान गढ़मुक्तेश्वर के मोहल्ला आदर्श नगर का शाहरूख उर्फ रिहान घुस आया।
विरोध पर आरोपित ने उसे दबोच लिया। जिसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। जिन्हें आता देखकर आरोपित धमकी देकर फरार हो गया। मां के घर पहुंचने पर पीड़िता ने उसे आपबीती सुनाई। जिसके बाद वह मां के साथ थाने पहुंची और तहरीर दी।
मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट न्यायालय में चल रही थी।
शनिवार को सुनवाई निर्णायक मोड़ में पहुंची। न्यायाधीश ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने शाहरूख उर्फ रिहान को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए निर्णय सुनाया। न्यायाधीश ने दोषी को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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