जौनपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद दंड से बचने के लिए की शादी, फिर भी हुआ कारावास और लगा जुर्माना
जौनपुर में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में, आरोपी ने सजा से बचने के लिए पीड़िता से शादी कर ली। हालांकि, अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया। यह मामला दर्शाता है कि कानून अपना काम करता है, और अपराध करने वाले बच नहीं सकते।

नाबालिग से दुष्कर्म के बाद शादी करने वाले युवक को हुआ कारावास।
जागरण संवाददाता, जौनपुर। नाबालिग से दुष्कर्म कर सजा से बचने के लिए शादी करने वाला अभियुक्त आखिरकार जेल जाने से नहीं बच सका। सुजानगंज निवासी नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी अमित को अपर सत्र न्यायाधीश रूपाली सक्सेना ने 20 वर्ष कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया। दंड की समस्त धनराशि पीड़िता को देने का आदेश हुआ।
घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने दर्ज कराया था कि पांच दिसंबर 2023 की रात दो बजे उसकी 17 वर्षीय पुत्री को बरसठी निवासी युवक बहला फुसलाकर अगवा कर ले गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज किया। 11 अप्रैल 2024 को पीड़िता मुस्तफाबाद बाजार से बरामद हुई। आरोपी भाग गया।
पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल व बयान कराया। चिकित्सीय परीक्षण में पीड़िता 12 हफ्ते की गर्भवती होना पाई गई। 28 जून 2024 को दोनों का विवाह होना वादी ने साबित किया। दोनों वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगे। दोनों के एक बच्ची भी पैदा हुई। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की।
पीड़िता ने न्यायालय में अभियोजन पक्ष का समर्थन न करते हुए स्वयं की सहमति से आरोपी के साथ रहना बताया। कोर्ट ने फैसले में लिखा कि नाबालिग पीड़िता की सहमति का महत्व नहीं है।

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