Azam Khan : आजम खां को लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मानहानि के मुकदमे में किया बरी, पेश हुए थे पूर्व मंत्री
Azam Khan in MP-MLA Court in Lucknow: आजम खां के खिलाफ 2019 में दर्ज मानहानि के केस में एमपी/एमएलए मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा की कोर्ट ने आज उनके पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आजम खां को मानहानि के केस में बरी कर दिया है।

लखनऊ में एमपी-एमएलए काेर्ट से बाहर आते आजम खां और उनके पुत्र अब्दुल्ला
जागरण संवाददाता, लखनऊ: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां लखनऊ दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात करने के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए।
आजम खां के खिलाफ 2019 में दर्ज मानहानि के केस में एमपी/एमएलए मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा की कोर्ट ने आज उनके पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आजम खां को मानहानि के केस में बरी कर दिया है।
अखिलेश यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे आजम खां के खिलाफ लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में 2019 में मानहानि का केस दर्ज किया गया था, जिसकी सुनवाई चल रही थी। इस केस का आज फैसला आ गया। काेर्ट ने आजम खां के खिलाफ काेई ठाेस और मजबूत सुबूत न होने पर उनकाे बरी कर दिया।
लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में आजम खां के खिलाफ छह वर्ष पुराने मानहानि के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने आज उनकी मौजूदगी में अंतिम सुनवाई की। आजम खां पर सरकारी लेटर हेड एवं मोहर के गलत इस्तेमाल का आरोप था और उनके खिलाफ जमीर नकवी ने थाना हजरतगंज में एक फरवरी 2019 को मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।
जिसमें आरोप लगाया गया था कि वर्ष 2014 में सरकार में आजम खां के प्रभाव के कारण भाजपा के साथ आरएसएस और मौलाना सैय्यद कल्बे जब्बाद नकवी को बदनाम किया गया था। कोर्ट ने इस मामले में आजम खां को राहत दी और बरी कर दिया।

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