Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी के इन जिलों में पटाखों के भंडारण-बिक्री पर होगी कार्रवाई, यूपी 112 पर सीधे की जा सकती है शिकायत

    Updated: Fri, 29 Aug 2025 10:59 AM (IST)

    दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर लगे प्रतिबंध के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आठ जिलों में सख्ती बढ़ा दी गई है। इन जिलों में पटाखे बनाने जमा करने बेचने और चलाने पर रोक है। उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी जिसमें जुर्माना और जेल भी शामिल है। शिकायत दर्ज करने के लिए यूपी 112 और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट जैसे विकल्प उपलब्ध हैं।

    Hero Image
    प्रदेश के आठ जिलों में पटाखों के भंडारण-बिक्री पर होगी कार्रवाई

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सर्वाेच्च न्यायालय के दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आठ जिलों में पूरी सख्ती बरते जाने का निर्देश दिया गया है।

    पटाखों के निर्माण, संग्रहण व बिक्री (आनलाइन विक्रय सहित) तथा उपयोग पर लगा प्रतिबंध मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली व मुजफ्फरनगर में प्रभावी रहेगा।

    प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें पांच वर्ष तक की साज व एक लाख रुपये तक जुर्माने का प्रविधान है। एक बार उल्लंघन पर सुनाए जाने के बाद दोबारा पकड़े जाने पर अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इन जिलों में पटाखों के निर्माण, भंडारण व उपयोग की शिकायत सीधे यूपी 112 पर की जा सकती है। 112 नंबर डायल करने अलावा व्हाट्सएप नंबर 7570000100 पर व 7233000100 नंबर पर एसएमएस के माध्यम से, यूपी 112 के फेसबुक व एक्स अकाउंट पर भी शिकायत की जा सकती है।

    उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट https://uppcb.up.gov.in/ पर “Public Grievances related to Fire Crackers (NCR-U.P.)” के विकल्प पर जाकर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।