UP Outsourcing: यूपी में आउटसोर्स कर्मियों के लिए एक और अच्छी खबर, मानदेय के साथ पेंशन का भी मिलेगा लाभ
उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (यूपीकास) बनने पर आउटसोर्स कर्मचारियों को बेहतर वेतन सेवा शर्तों और सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन मिलेगी। न्यूनतम 10 साल की सेवा पर पेंशन 1000 से 7500 रुपये तक होगी। चार लाख से अधिक कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा और अनुबंध का नवीनीकरण होगा। दुर्घटना में मृत्यु होने पर स्वजन को 2.5 से 7.0 लाख रुपये तक मिलेंगे साथ ही मुफ्त चिकित्सा सुविधाएँ भी मिलेंगी।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (यूपीकास) का गठन हो जाने पर आउटसोर्स कार्मिकों को सम्मानजनक मानदेय और सेवा शर्तों के लाभ साथ ही सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन भी मिलेगा। पेंशन के लिए शर्त यह है कि कार्मिक की सेवा न्यूनतम 10 साल होनी चाहिए। पेंशन राशि न्यूनतन 1,000 रुपये से अधिकतम 7,500 रुपये तक होगी।
इसके साथ ही निगम का गठन होने और तय की गई व्यवस्थाएं लागू होने पर वर्तमान में विभागों में कार्यरत चार लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय बढ़ जाएगा। कांट्रैक्ट अवधि पूरी होने पर इनके कांट्रैक्ट का नवीनीकरण किए जाने की व्यवस्था की गई है।
आउटसोर्स निगम के गठन से संबंधित प्रस्ताव में पेंशन, चिकित्सा तथा दुर्घटना बीमा जैसे लाभ दिए जाने की व्यवस्था को प्रमुखता से शामिल किया गया है। आउटसोर्स कार्मिकों की सेवा न्यूनतम एक साल पूरी होने पर कार्मिक की मृत्यु किसी दुर्घटना की वजह से हो जाने पर न्यूनतम 2.5 लाख रुपये से अधिकतम 7.0 लाख रुपये तक कार्मिक के स्वजन को मिलेंगे। सरकार आउटसोर्स कर्मी और उनके स्वजन के इलाज की भी बेहतर व्यवस्था मुहैया कराएगी।
कार्मिक व उनके परिवार के सदस्यों को सुपर स्पेशियलिटी सेवाएं ईएसआइसी चिकित्सालयों, स्वास्थ्य केंद्रों, ईएसआइसी द्वारा इम्पैनल्ड प्राइवेट मल्टी स्पेशियलिटी चिकित्सालयों में मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। शल्य चिकित्सा (सर्जरी), सुपर स्पेशियलिटी डायग्नोस्टिक सेवाओं की मुफ्त सेवा मुहैया कराई जाएगी। ईएसआइसी की अन्य सुविधाएं भी कार्मिक व स्वजन को दी जाएंगी।
सचिवालय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव अमित घोष के मुताबिक निगम का गठन हो जाने पर मौजूदा कार्मिकों को बढ़ा मानदेय मिलेगा।ईपीएफ के माध्यम से दस साल की सेवा के बाद कार्मिकों को पेंशन मिलेगा। बीमा योजना के माध्यम से सेवा के दौरान दुर्घटनाओं में मृत्यु होने पर स्वजन को सहायता धनराशि दिए जाने की व्यवस्था की जाएगी।
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