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    UP Cabinet Meeting: यूपी कैबिनेट में बड़ा फैसला, तीन साल होगा राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल

    Updated: Tue, 02 Sep 2025 09:25 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य विधि आयोग के कार्यकाल को केंद्रीय विधि आयोग के समान करने का फैसला किया है। अब राज्य विधि आयोग का कार्यकाल भी तीन वर्ष का होगा जो पहले पांच वर्ष था। साथ ही आयोग के अध्यक्ष की सेवा शर्तें भी केंद्रीय आयोग के अध्यक्ष के समान होंगी। वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव का कार्यकाल अभी एक वर्ष से अधिक है।

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    तीन वर्ष होगा राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कैबिनेट ने राज्य विधि आयोग के कार्यकाल व आयोग के वर्तमान अध्यक्ष की सेवाशर्तों को केंद्रीय विधि आयोग के कार्यकाल व केंद्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष की सेवा शर्तों के समतुल्य किए जाने का निर्णय किया है।

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    एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अब राज्य विधि आयोग का कार्यकाल केंद्रीय विधि आयोग की तरह तीन वर्ष का ही होगा। वर्तमान में राज्य विधि आयोग का कार्यकाल पांच वर्ष का है।

    राज्य विधि आयोग के अगले अध्यक्ष की नियुक्ति तीन वर्ष के लिए होगी। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव का सेवाकाल एक वर्ष से अधिक शेष है।

    वह राज्य में सातवें विधि आयोग के तीसरे अध्यक्ष हैं। केंद्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष को मिलने वाले भत्तों व अन्य सुविधाओं के अनुरूप ही अब राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष को भी सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

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