Free Ration: यूपी के इन लोगों को नहीं मिलेगा मुफ्त राशन! कार्ड धारकों के लिए आ गया बड़ा अपडेट
उत्तर प्रदेश के सभी राशन कार्ड धारकों को अब ई-केवाईसी (बायोमेट्रिक सत्यापन) कराना अनिवार्य कर दिया गया है। खाद्य एवं रसद विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि 31 अगस्त तक केवाईसी पूरी नहीं कराई गई तो एक सितंबर से अगले तीन माह तक राशन वितरण अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के सभी राशन कार्ड धारकों को अब ई-केवाईसी (बायोमेट्रिक सत्यापन) कराना अनिवार्य कर दिया गया है। खाद्य एवं रसद विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि 31 अगस्त तक केवाईसी पूरी नहीं कराई गई तो एक सितंबर से अगले तीन माह तक राशन वितरण अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत प्रदेश में दो प्रकार के राशन कार्ड जारी हैं। एक अंत्योदय और दूसरा पात्र गृहस्थी। शासनादेश के मुताबिक सभी लाभार्थियों का डाटा आधार से जोड़ना और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करना जरूरी है।
विभाग के आयुक्त भूपेन्द्र एस चौधरी ने बताया कि पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को फिलहाल केवाईसी से छूट दी गई है। वहीं बुजुर्ग, दिव्यांग और गंभीर रूप से बीमार लोग, जिनका आधार सत्यापन फेल हो रहा है, वे अपने क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी से संपर्क कर आवश्यक प्रमाण देकर वैकल्पिक व्यवस्था करा सकते हैं।
जिन कार्डधारकों ने अभी तक केवाईसी नहीं कराई है, वे किसी भी उचित दर की दुकान (ई-पास मशीन) पर जाकर यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अंतिम तिथि तक केवाईसी नहीं कराने वाले लोग सितंबर से तीन माह तक राशन नहीं पा सकेंगे। बाद में उन्हें दोबारा केवाईसी करानी होगी।
नए राशन कार्ड धारक या हाल ही में जुड़ी यूनिट वाले लाभार्थियों को राशन लेने से पहले ही केवाईसी कराना अनिवार्य है। विवाहित महिलाएं, जिनका नाम अभी ससुराल के राशन कार्ड में नहीं जुड़ा है, वे विभागीय पोर्टल या उचित माध्यम से ऑनलाइन यूनिट स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकती हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी विभागीय वेबसाइट या नजदीकी उचित दर की दुकान से ली जा सकती है।
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