Old Pension Scheme : UP के पात्र कार्मिकों के पास 30 सितंबर तक पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने का अवसर
Option to Opt Old Pension Scheme संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी ने कार्मिक को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने से संबंधी आदेश जारी करने के लिए 31 मार्च 2025 तक का समय दिया था। इसके बाद भी तमाम कार्मिक पुरानी पेंशन योजना का विकल्प देने से वंचित रह गए हैं।

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे कार्मिक जिनकी नियुक्ति 28 मार्च 2005 से पहले निकाले गए विज्ञापनों के आधार पर हुई है, उन्हें पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का विकल्प चुनने का और एक मौका दिया जा रहा है।
पात्र कार्मिक अब 30 सितंबर तक पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुन सकेंगे। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी।
वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बुधवार को इसका शासनादेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर से आदेश जारी करने की तिथि 30 नवंबर तथा एनपीएस खाता बंद करने की तिथि 28 फरवरी 2026 कर दी गई है। विकल्प चुनने का अधिकार उन्हें ही होगा जो 28 मार्च 2005 से पूर्व के विज्ञापनों के आधार पर नियुक्त हैं।
28 जून 2024 को जारी किया गया था आदेश
इन कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने के लिए 28 जून 2024 को आदेश जारी किया गया था। इसमें 31 अक्टूबर 2024 तक पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने की व्यवस्था दी गई थी। संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी ने कार्मिक को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने से संबंधी आदेश जारी करने के लिए 31 मार्च 2025 तक का समय दिया था।
इसके बाद भी तमाम कार्मिक पुरानी पेंशन योजना का विकल्प देने से वंचित रह गए हैं। कुछ कार्मिकों के पुरानी पेंशन योजना का विकल्प देने के बाद भी नियुक्ति प्राधिकारी ने निर्धारित तिथि तक कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने का आदेश जारी नहीं किया था।
सरकार ने दिया है एक और मौका
ऐसे कार्मिकों को सरकार ने पुरानी पेंशन योजना चुनने के लिए एक मौका और दिया है। पात्र कार्मिक अब 30 सितंबर तक पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुन सकेंगे। नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर से आदेश जारी करने की तिथि 30 नवंबर तथा एनपीएस खाता बंद करने की तिथि 28 फरवरी 2026 कर दी गई है। विकल्प चुनने और आदेश जारी करने के लिए अंतिम बार समय सीमा का विस्तार किया गया है।
विस्तारित समय सीमा के अंदर कार्मिक यदि ओपीएस का विकल्प नहीं चुना जाता है तो वह फिर एनपीएस से ही आच्छादित रहेंगे। कैबिनेट से स्वीकृत प्रस्ताव के मुताबिक ओपीएस से वंचित ऐसे कार्मिकों के विकल्प प्रस्तुत करने की तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 तक कर दिया गया।
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