तीन बोगस फर्मों का पंजीयन निरस्त करने में विलंब पर उपायुक्त राज्यकर निलंबित, आईटीसी राजस्व की चोरी का मामला
तीन फर्जी कंपनियों का पंजीकरण रद्द करने में देरी के चलते राज्यकर उपायुक्त को निलंबित कर दिया गया है। उन पर आईटीसी राजस्व की चोरी में शामिल होने का आरोप है। इस मामले में विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों को सजा मिल सके।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। तीन बोगस फर्मों द्वारा 5.95 करोड़ रुपये आइटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) राजस्व की क्षति पहुंचाने तथा पंजीयन निरस्त करने में विलंब करने पर शासन ने उपायुक्त राज्य कर खंड दो आगरा राजेश कुमार द्विवेदी को निलंबित कर दिया है।
द्विवेदी के राज्य कर खंड दो गोरखपुर में सहायक आयुक्त के पद पर तैनाती के दौरान का यह प्रकर्रण है। निलंबन के साथ ही इन्हें संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर सहारनपुर के कार्यालय से संबद्ध किया गया है।
फर्म तिवारी इंटरप्राइजेज, दिनेश इंटरप्राइजेज तथा हिमांशु ट्रेडर्स का पंजीयन जारी करने के मामले में आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण इन फर्मों के डीम्ड अप्रूव्ड होने तथा व्यापार स्थल के घोषित पते पर फर्मों के नहीं होने की पु्ष्टि हो जाने के बाद भी पंजीकरण निरस्त करने में विलंब करने का आरोप द्विवेदी पर है।
फर्मों ने बोगस आइजीएसटी व आइटीसी को राज्य के बाहर कपटपूर्ण तरीके से भेजा, जिससे पांच करोड़ 95 लाख 18 हजार 980 रुपये की आइटीसी राजस्व की क्षति हुई।
इस प्रकरण में राजेश कुमार द्विवेदी प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए हैं। शासन ने इनके खिलाफ विभागीय अनुशासनिक जांच प्रस्तावित करने के साथ ही निलंबन का आदेश गुरुवार को जारी किया गया।

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