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    बिना नंबर प्लेट सड़क पर कैसे दौड़ी फार्च्यूनर, वाहन डीलर से जवाब-तलब

    Updated: Thu, 09 Oct 2025 06:44 AM (IST)

    लखनऊ में बिना नंबर प्लेट की फार्च्यूनर चलाने पर डीलर से जवाब तलब किया गया है। परिवहन विभाग ने मेसर्स एडीएलडी मोटर्स को नोटिस भेजा है, क्योंकि उनकी बेची हुई फार्च्यूनर बिना पंजीकरण के सड़क पर दौड़ रही थी और उसने एक स्कूल वैन को टक्कर मार दी थी। डीलर पर नियमों के उल्लंघन का आरोप है और स्पष्टीकरण न देने पर ट्रेड सर्टिफिकेट निलंबित किया जा सकता है।

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    जागरण संवाददाता, लखनऊ। क्रिकेटर आकाशदीप सिंह को बिना पंजीकरण व हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाए फार्च्यूनर सौंपने की घटना से वाहन डीलरों ने सबक नहीं सीखा। चिनहट के सनी मोटर्स के बाद अब मेसर्स एडीएलडी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड आदिल नगर शंकर पुरवा रिंग रोड से अब जवाब-तलब किया गया है।

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    परिवहन आयुक्त ने कारण बताओ नोटिस भेजकर पूछा है कि आखिर बिना नंबर प्लेट लगाए सड़क पर फार्च्यूनर कैसे दौड़ी? जवाब से संतुष्ट न होने पर डीलर का पंजीकरण निलंबित हो सकता है।

    महानगर क्षेत्र में मिड लैंड अस्पताल के पास तीन अक्टूबर को सुबह आठ बजे बिना नंबर की फार्च्यूनर ने माउंट कार्मल कालेज की स्कूल वैन संख्या यूपी 32 एचएन 6243 को टक्कर मार दिया था। इसमें कई छात्राएं घायल हो गई थीं, फार्च्यूनर वाहन की बिक्री एडीएलडी प्राइवेट लिमिटेड ने किया था।

    परिवहन विभाग की जांच में पाया गया कि फार्च्यूनर 30 सितंबर को खरीदा गया, रोड टैक्स व पंजीकरण शुल्क जमा करने के बाद वाहन संख्या यूपी 32 क्यूवाई 7289 जनरेट भी किया गया, लेकिन इस वाहन का एआरटीओ कार्यालय ट्रांसपोर्ट नगर ने अप्रूवल नहीं किया था, साथ ही बिना नंबर प्लेट के वाहन को शोरूम से निर्गत कर दिया गया।

    परिवहन आयुक्त किंजल सिंह की ओर से जारी नोटिस में लिखा है कि वाहन की पंजीयन प्रक्रिया पूरा किए बिना वाहन को सिपुर्द नहीं किया जा सकता। पंजीयन पुस्तिका व हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होने पर ही वाहन देने के नियम का उल्लंघन किया गया है। डीलर ने वाहन बेचने के ट्रेड सर्टिफिकेट का दुरुपयोग किया है।

    आयुक्त ने 14 दिन में लिखित स्पष्टीकरण मांगा है, अन्यथा ट्रेड सर्टिफिकेट निलंबित कर दिया जाएगा। एआरटीओ प्रशासन प्रदीप कुमार सिंह ने भी डीलर को नोटिस जारी किया है।