यूपी में चल रही कन्या विवाह सहायता योजना में बड़ा बदलाव, अब बेटियों को मिलेंगे एक लाख रुपये
उत्तर प्रदेश में श्रम विभाग ने कन्या विवाह सहायता योजना में संशोधन किया है। सामूहिक विवाह के लिए सहायता राशि 82 हजार से बढ़ाकर एक लाख कर दी गई है। यह योजना पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की बेटियों और महिला श्रमिकों के विवाह के लिए है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर यह निर्णय लिया गया है। कम से कम 11 जोड़ों के सामूहिक विवाह पर ही योजना का लाभ मिलेगा।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की बेटियों और महिला श्रमिकों के विवाह के लिए चलाई जा रही कन्या विवाह सहायता योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। अब सामूहिक विवाह होने की स्थिति में प्रति जोड़े पर मिलने वाली सहायता राशि 82 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी गई है।
योजना के तहत पहले विवाह करने वाले जोड़े को 65,000 रुपये नकद, वर-वधू की पोशाक के लिए 10,000 रुपये और आयोजनकर्ता को प्रति जोड़ा 7,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर यह राशि बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी गई है।
श्रम व सेवायोजन विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. एमके शन्मुगा सुंदरम ने बताया कि इस योजना का लाभ तभी मिलेगा जब कम से कम 11 जोड़ों का विवाह एक साथ सामूहिक रूप से आयोजित किया जाएगा।
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