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    यूपी में खनन कार्य से जुड़े वाहनों के लिए बदला नियम, अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए विभाग ने की ये व्यवस्था

    Updated: Wed, 10 Dec 2025 11:36 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश में खनन कार्य से जुड़े वाहनों के लिए नियम बदल दिए गए हैं। अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है। इस नए नियम स ...और पढ़ें

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    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उपखनिजों के अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग परिवहन से जुड़े वाहनों के लिए वाहन ट्रैकिंग सिस्टम (वीटीएस) प्रणाली लागू करने जा रहा है। इसके लिए विभाग ने पोर्टल vtsdgm.up.in विकसित किया है, जिस पर वाहन स्वामियों द्वारा लगातार पंजीकरण और वाहनों में लगे एआइएस-140 जीपीएस उपकरण के इंटीग्रेशन का काम किया जा रहा है।

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    लागू होने के बाद उपखनिज परिवहन के लिए परिवहन प्रपत्र ई-एमएम-11 और ई फार्म-सी केवल उन्हीं वाहनों के लिए जेनरेट होंगे, जिनके एआइएस 140 जीपीएस उपकरण विभागीय पोर्टल से इंटीग्रेटेड होंगे।

    सचिव एवं निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म माला श्रीवास्तव द्वारा उपखनिजों का परिवहन करने वाले वाहन स्वामियों से आग्रह किया है कि अपने समस्त वाहनों का पंजीयन विभागीय पोर्टल पर करा लें और वाहन पर लगे जीपीएस उपकरण को भी विभागीय पोर्टल से इंटीग्रेट कराना सुनिश्चित करें।

    ऐसा न करने पर भविष्य में उपखनिज परिवहन के लिए प्रपत्र जारी नहीं होंगे। बिना जीपीएस इंटीग्रेशन वाहन द्वारा खनिज परिवहन करते हुए पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में किसी भी तकनीकी सहयोग के लिए संबंधित जिला खनन कार्यालय या भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय से संपर्क किया जा सकता है।