उत्तर प्रदेश में सभी माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी जल्द होगी दूर, आदेश जारी
उत्तर प्रदेश सरकार ने राजकीय और एडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है। राजकीय कालेजों में 31 अक्टूबर तक और एडेड कालेजों में 31 दिसंबर तक पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने राजकीय और अनुदानित (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने और पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभाग में सभी लंबित भर्तियों और पदोन्नतियों को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए निर्देश जारी किए है। इसमें राजकीय कालेजों में 31 अक्टूबर तक और एडेड कालेजों में 31 दिसंबर तक पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी करने तैयारी है।
अपर मुख्य सचिव (बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा) पार्थ सारथी सेन शर्मा ने गुरुवार को आदेश जारी किया है। राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ताओं के पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। सहायक अध्यापक के पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है, जिसे आयोग ने स्वीकार कर लिया है और उसकी विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है।
इसी तरह प्रवक्ता के सीधी भर्ती वाले पदों का अधियाचन भी आयोग को भेजकर विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। राजकीय इंटर कालेजों में प्रवक्ताओं के 50 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाते हैं, जिनमें महिला प्रवक्ता के पदों का अधियाचन 18 सितंबर को आयोग को भेजा गया था।
पुरुष प्रवक्ताओं की ग्रेडेशन सूची को 16 नवंबर तक अंतिम रूप देकर जारी करने और उसके 10 दिन बाद पदोन्नति के लिए अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। हेडमास्टर के सभी पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाते हैं। पुरुष और महिला शाखा दोनों में वर्ष 2025 की पदोन्नति प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। इसलिए इसे 30 नवंबर तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रिंसिपल के पदों पर भी तेजी से कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रिंसिपल की सीधी भर्ती का अधियाचन पहले ही आयोग को भेजा जा चुका है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि भर्ती प्रक्रिया का नियमित अनुश्रवण किया जाए ताकि किसी प्रकार की आपत्ति के कारण यह प्रक्रिया लंबित न रहे या वापस न आए।
प्रिंसिपलों की पदोन्नति के तीन स्रोत हैं। पुरुष और महिला प्रिंसिपलों की ब्राडशीट शासन को प्राप्त हो चुकी है और इन्हें 31 अक्टूबर तक पदोन्नति देने के निर्देश दिए गए हैं।
एडेड कालेजों में डीआइओएस की जिम्मेदारी
एडेड विद्यालयों में सीधी भर्ती माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक को निर्देश दिए गए हैं कि वे विद्यालयवार अधियाचन तैयार करें और हाल ही में हुए स्थानांतरण और शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण को ध्यान में रखते हुए अधियाचन आयोग को भेजें।
एडेड विद्यालयों में पदोन्नति की जिम्मेदारी जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआइओएस) को दी गई है। निदेशक माध्यमिक और अपर निदेशक माध्यमिक से कहा गया है कि सभी जिलों में वर्ष 2025-26 की पदोन्नति समय से पूरी हो जाए। इसके बाद पदोन्नति की संकलित रिपोर्ट 31 दिसंबर तक शासन को भेजी जानी है।

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