फॉर्म भरते समय बीएलओ को नहीं देने हैं किसी तरह के दस्तावेज, बहुत कम लोग जानते हैं SIR से जुड़ी ये बातें
लखनऊ में मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए विशेष पुनरीक्षण अभियान शुरू हो गया है। बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित कर रहे हैं, जिसे 9 दिसंबर तक जमा करना है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना है और बिना वजह कोई दस्तावेज नहीं लिया जाएगा। सही मतदाताओं के नाम सूची में शामिल होंगे, इसलिए सभी मतदाता गणना प्रपत्र अवश्य भरें।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। मतदाता सूची के शुद्धीकरण के लिए विशेष सघन पुनरीक्षण शुरू हो गया है। करीब पौने चार हजार बीएलओ साढ़े तीन हजार से अधिक बूथों के करीब चालीस लाख मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। राजधानी में मंगलवार को अलग अलग जगहों पर बीएलओ ने जाकर मतदाताओं के गणना प्रपत्र वितरित करना शुरू कर दिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि घर-घर जाकर बीएलओ गणना प्रपत्र की दो प्रतियां देंगे और आपको उनको अभी किसी तरह का दस्तावेज नहीं देना है।
बिहार में मचे राजनीतिक घमासान के बाद अब उत्तर प्रदेश में एसआइआर पर सबकी नजरें हैं। पुनरीक्षण को लेकर मतदाताओं के मन में तमाम तरह की आशंकाएं और जिज्ञासाएं हैं। एसआइआर क्या है, क्यों हो रहा है, जिनके नाम मतदाता सूची में हैं क्या उनको भी फार्म भरना है। कौन से दस्तावेज देने होंगे जिनसे नाम नहीं कटे।अगर नहीं भरेंगे तो क्या होगा?।
इस पर सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी अभय किशोर का कहना है कि एसआइआर का उददेश्य केवल और केवल मतदाता सूची को शुद्ध और प्रमाणिक करना है। किसी मतदाता से बेवजह किसी तरह का अभिलेख नहीं लिया जाएगा। केवल जिनको कहा जाएगा उनको ही प्रमाणित दस्तावेज देना है।इसलिए किसी तरह घबराने की जरूरत नहीं है जो सही मतदाता हैं उनके नाम सूची में शामिल होंगे।
क्या कैसे होगा :
- पहले चरण में बीएलओ प्रत्येक मतदाता के घर जाकर फार्म की दो प्रतियां देंगे
- प्रति पर मतदाता से संबंधित सूचनाएं जैसे नाम, इपिक नंबर, पता एवं वर्तमान मतदाता सूची के अनुसार भाग और क्रमांक संख्या पहले से ही भरी होगा
- मतदाता को अपनी वर्तमान फोटो, जन्म तिथि, आधार संख्या (वैकल्पिक), पिता या अभिभावक का नाम व इपिक नंबर (वैकल्पिक), माता का नाम व इपिक नंबर (वैकल्पिक), मोबाइल नंबर जैसी मूल जानकारियां भरनी होंगी।
- अगर किसी का नाम अगर 2003 एसआइआर सूची में शामिल नहीं है लेकिन उनके रिश्तेदार जैसे माता-पिता या दादा-दादी/ आदि का नाम शामिल है तो गणना प्रपत्र में उस रिश्तेदार का विवरण भरना होगा
– बीएलओ अगले चरण में मतदाताओं के भरे गणना प्रपत्र को एकत्रित करेंगे और एक प्रति आपको देते हुए उसे ECINET एप पर अपलोड करेंगे।
– वर्ष 2003 की एसआइआर की मतदाता सूची से मिलान करके अगर आवश्यकता होगी तो संबंधित के दस्तावेज मांग जाएंगे।
– नौ दिसंबर से पहले अपना गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को जमा कराना होगा ताकि मतदाता सूची में नाम दर्ज किया जा सके
– इस अवधि के बाद अगर नाम नहीं दर्ज करा पाएंगे तो अतिरिक्त फार्म 6 घोषणा पत्र (घोषणा प्रपत्र) के साथ भरना होगा।
विशेष गहन पुनरीक्षण - गणना प्रपत्र /इन्यूमरेशन फार्म कहां से प्राप्त करें
गणना प्रपत्र बीएलओ द्वारा आपके घर जाकर दो प्रति में उपलब्ध कराया जाएगा। आप अपना गणना प्रपत्र / इन्यूमरेशन फार्म स्वयं https://voters.eci.gov.in तथा ECINet App के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं।
क्या गणना प्रपत्र फार्म भरना जरूरी है
अगर मतदाता का नाम 24.06.2025 तक निर्वाचक नामावली में पंजीकृत है तो इन्यूमरेशन फार्म भरना होगा। आयोग द्वारा निर्धारित अवधि में गणना प्रपत्र जमा नहीं किए जाने पर नाम मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं हो पाएगा।
यदि फार्म जमा नहीं किया तो क्या होगा
इन्यूमरेशन फार्म जमा नहीं करने की सूरत में मतदाता सूची में नाम प्रकाशित नहीं होगा। इसलिए सभी मतदाताओं को फार्म भरना है अगर फार्म नहीं भरेंगे तो नाम जोड़ने के लिए आवेदन करना होगा।
अगर जन्म भारत के बाहर हुआ था तो मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए क्या करना होगा
विदेश में भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म पंजीकरण संबंधित दस्तावेज के साथ फार्म भरना होगा

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