भारत में घुसपैठ करते पकड़ी गई चीनी महिला को 15 माह की सजा, जून 2024 में किया गया था गिरफ्तार
जून 2024 में भारत में अवैध रूप से प्रवेश करते हुए गिरफ्तार की गई एक चीनी महिला को 15 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। महिला पर बिना वैध दस्तावेजों के भारतीय सीमा में प्रवेश करने का आरोप है। अदालत ने उसे दोषी पाया और सजा सुनाई। यह घटना भारतीय सीमा सुरक्षा की महत्वपूर्णता को दर्शाती है।

चीन के झिंयाम शहर की रहने वाली है सीएआई जियाओहोंन उर्फ हेलेन
जागरण संवाददाता, महराजगंज। सोनौली सीमा के समीप डंडा पुल से 25 जून 2024 को अवैध रूप से नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ करने के मामले में चीन की रहने वाली सीएआई ज़ियाओहोंन उर्फ हेलेन को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश यादव ने दोषी सिद्ध किया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने हेलेन को 15 माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 500 रुपये अर्थदंड लगाया गया है।
कारावास की यह अवधि अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गई अवधि में समायोजित होगी। सोनौली पुलिस को 25 जून 2024 को डंडापुल के पास से एक संदिग्ध महिला को नेपाल के रास्ते भारत में आते हुए पकड़ा था। महिला से पूछताछ में उसने बताया कि वह चीन की नागरिक है तथा नेपाल घूमने आई थी।
सोनौली पुलिस ने इसकी सूचना भारत की अन्य संबंधित सुरक्षा एजेंसियों को दी। जहां पूछताछ के बाद पता चला कि वह महिला चीन के फूजियान प्रांत के झिंयाम शहर की रहने वाली सीएआई जियाओहोंन उर्फ हेलेन है। उसके पास भारत में प्रवेश करने का वैध वीजा नहीं है।
सोनौली पुलिस ने उस महिला के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में आरोपपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश यादव ने अभिलेखीय साक्ष्यों, गवाहों तथा लोक अभियोजक प्रविंद्र कुमार दिवाकर व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद सजा सुनाई है।
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