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    यूपी में अब बिना फार्मर रजिस्ट्री नहीं मिलेगा फसल बीमा योजना का लाभ, 31 दिसंबर तक करा सकेंगे क्रॉप इंश्योरेंस

    Updated: Tue, 09 Dec 2025 08:06 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में फसल बीमा योजना का लाभ पाने के लिए अब किसानो को फार्मर रजिस्ट्री करानी होगी। बिना रजिस्ट्री के किसानों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। कि ...और पढ़ें

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    अब बिना फार्मर रजिस्ट्री नहीं मिलेगा फसल बीमा योजना का लाभ।

    जागरण संवाददाता, महराजगंज। किसी भी दैवीय व प्राकृतिक आपदा से फसल को पहुंचने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए संचालित की जा रही फसल बीमा योजना का लाभ भी अब बगैर फार्मर रजिस्ट्री के नहीं मिलेगा। ऐसे में रबी सीजन की प्रमुख गेहूं सहित अन्य फसल की बीमा कराने की मंशा रखने वाले किसान फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य रूप से कर लें।

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    साथ ही फसल बीमा के लिए भी तिथि निर्धारित कर दी गई है। रबी सीजन में फसल बीमा 31 दिसंबर तक कराया जा सकता है। भरपूर मेहनत व महंगी लागत लगाकर किसानों की ओर से बोई जाने वाली फसल कभी सूखे की मार तो कभी अतिवृष्टि से बर्बाद हो जाती है। ऐसे में उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है।

    पैदावार मारी जाने पर उनके सामने केवल हाथ मलने के अलावा कुछ शेष नहीं बचता है। इस तरह की स्थिति उत्पन्न होने पर फसल बीमा उनका बड़ा सहारा बनती है। योजना के अन्तर्गत प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों से चयनित फसलों को क्षति होने की स्थिति में बीमित कृषकों को बीमा कवर-क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाता है।

    किस परिस्थिति में नुकसान पर मिलता है क्षतिपूर्ति

    रबी सीजन की प्रमुख गेहूं फसल का बीमा कराने के लिए 31 दिसंबर तक की तिथि निर्धारित है। फसल की बोआई न कर पाने, फसल की मध्य अवस्था में क्षति, खड़ी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, रोग, कीटों से क्षति, ओलावृष्टि, जलभराव, बादल फटने, भूस्खलन, बिजली गिरने से क्षति, फसल कटाई के पश्चात सूखने आदि के लिए रखने पर 14 दिन की अवधि ओलावृष्टि, चकवात, बेमौसम वर्षा से नुकसान होने पर क्षतिपूर्ति दिए जाने का प्रविधान है। यह योजना स्वैच्छिक आधार पर लागू किया गया है।

    बीमा न कराने वाले ऋणी किसान बैंक को कराएं अवगत

    उप निदेशक कृषि संजीव कुमार ने बताया कि ऋणी कृषकों का बीमा स्वत: हो जाता है। यदि ऋणी कृषक योजना में शामिल होना नहीं चाहते हैं तो अपने बैंक शाखा स्तर पर बीमा की निर्धारित अन्तिम तिथि के सात दिन पहले तक लिखित रूप से बैंक को अवगत कराना होगा।

    गैर ऋणी कृषक अपना आधार कार्ड, स्व प्रमाणित फसल बुोआई का घोषणा पत्र, नवीनतम खतौनी की नकल, बैंक पासबुक की छायाप्रति (आइएफएससी कोड सहित) के साथ किसी भी कामन सर्विस सेंटर अथवा बैंक शाखा से फसल पर देय प्रीमियम अंश को जमा करते हुए अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं।