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    यूपी में चीफ लोको पायलट के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस, ब्यौरा नहीं देने पर चार्जशीट जारी

    Updated: Sat, 11 Oct 2025 10:12 AM (IST)

    मथुरा में रेलवे के चीफ लोको इंस्पेक्टर सावन कुमार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में चार्जशीट दी गई है। सतर्कता विभाग की जांच में संपत्ति का खुलासा न करने और नियमों का उल्लंघन पाया गया। सावन कुमार ने आरोपों को गलत बताते हुए समझौता के लिए दबाव बनाने की बात कही है। उन्होंने संपत्ति की जानकारी डीआरएम कार्यालय को देने का दावा किया है।

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    जागरण संवाददाता, मथुरा। रेलवे के चीफ लोको इंस्पेक्टर की आय से अधिक संपत्ति की जांच सतर्कता विभाग ने की है।इस प्रकरण में उनको चार्जशीट दी गई है।

    रेलवे कर्मचारियों को संपत्ति खरीदने के लिए मंडल रेलवे प्रबंधक कार्यालय से अनुमति लेनी होती है, जिसमें स्पष्ट करना होता है, धन कहां से आया है। चीफ लोको इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत सावन कुमार की करोड़ों रुपये की संपत्ति की शिकायत हुई। रेलवे के सतर्कता विभाग ने जांच की और स्पष्टीकरण मांगा।

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    अधिकारी संतुष्ट नहीं हुए और अनुशासिनक प्राधिकारी उत्तर मध्य रेलवे आगरा पवन कुमार जयंत ने सावन कुमार को चार्जशीट दी है, जिसमें कहा गया है कि सावन कुमार सत्यनिष्ठा व कर्तव्य पालन में विफल रहे। उन्होंने रेलवे सेवक आचरण नियमावली के नियमों का उल्लंघन किया है। चंद्रपुरी कालोनी मौजा बिरजापुर तहसील व जिला मथुरा में एक 162.02 वर्गमीटर का आवासीय मकान था।

    इसकी रजिस्ट्री सावन कुमार व उनकी पत्नी के नाम से एक फरवरी 2011 को हुई थी। इस आवासीय मकान को सावन कुमार ने अप्रैल 2022 में बेच दिया। ओमेक्स एटर्निटी मौजा सुनरख बांगर तहसील व जिला मथुरा में एक आवासीय इकाई 32.77 वर्ग मीटर की रजिस्ट्री सावन कुमार के नाम पर चार नवंबर 2022 को हुई थी।

    मुहल्ला अंबाखार में और मौजा ईशापुर बांगर तहसील महावन में भी रजिस्ट्री हुईं। उनके नाम एक गाड़ी भी है। पीआरओ प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि सावन कुमार को आय से अधिक संपत्ति के प्रकरण में चार्जशीट दी गई है।

    सभी आरोप झूठे, समझौता के लिए दबाव

    उधर, सावन कुमार का कहना है कि उनके या उनके परिवार के द्वारा सभी संपत्ति के लेनदेन की जानकारी डीआरएम कार्यालय को दी गई है। 28 अक्टूबर 2023 को भाई सतीश के साथ कुछ लोगो ने बाजार में झगड़ा किया।

    करीब 10 व्यक्तियों ने डंडा, लोहे की रोड आदि से हमला किया था। मेरी सीधी आंख भी चोटिल हो गई थी। शिकायतकर्ता नीरज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दोषी व्यक्तियों को सजा हो सकती है, इसके लिए मेरे पर समझौता का दबाव बनाया जा रहा है । इसलिए झूठी शिकायत की गई।