UP News: वक्फ संपत्ति में रह रहे लोगों को अब सर्किल रेट से देना होगा किराया, अवैध कब्जेदारों पर होगी कार्रवाई
उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्ति पर रहने वालों को अब सर्किल रेट के अनुसार किराया देना होगा। सरकार ने वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी निर्णय लिया है। वक्फ बोर्ड का उद्देश्य संपत्तियों की सुरक्षा और उचित प्रबंधन सुनिश्चित करना है, जिससे बोर्ड की आय में वृद्धि हो सके।

वक्फ संपत्ति के बारे में दिशा निर्देश देते कोऑर्डिनेटर जेड हसन (बाएं से दूसरे), साथ में कोऑर्डिनेटर डॉ. शबनम कुरैशी आदि।
जागरण संवाददाता, मथुरा। वक्फ संपत्ति में रह रहे किराएदारों को अब सर्किल रेट के अनुसार किराया देना होगा। वक्त की संपत्ति की डिजिटल सुरक्षा होगी और अवैध कब्जेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। यह बात वक्फ कोआर्डिनेटर जेड हसन ने चंदनवन स्थित एएचएम स्कूल की लाइब्रेरी हाल में आयोजित बैठक में दी। उन्होंने अन्य कोआर्डिनेटरों से वक्फ संपत्ति का ब्योरा उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराने के लिए कहा।
कोऑर्डिनेटर जेड हसन ने कहा केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से नियुक्त कोआर्डिनेटरों से कहा वक्फ संपत्ति का ब्योरा जल्द उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर्ड कराएं। मुतवल्लियों से कहा, इसके लिए सचिव का तौलियत प्रमाण पत्र, हस्बे दफा 37 की नकल, वक्फनामा, खसरा, खतौनी, आधार कार्ड, बिजली का बिल आदि दस्तावेज के साथ कोऑर्डिनेटर डॉ. शबनम कुरैशी या हमसे मिलें। ये दस्तावेज दिसंबर के अंत तक उपलब्ध कराएं।
कोऑर्डिनेटर डॉ. शबनम कुरैशी ने बताया, भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय की यह महत्वपूर्ण पहल है। इससे प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही को बढ़ाना है। उम्मीद पाेर्टल पंजीकरण सत्यापन कानूनी ट्रैक के रूप में काम करेगी। इससे वक्फ संपत्ति पर कोई अवैध कब्जा नहीं कर सकेगा। साथ ही संपत्ति बेचने व खरीदने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकेगी। वहीं कोई वक्फ किराएदार अपनी मनमानी कर सकेगा।
वक्फ संपत्ति में रह रहे किराएदारों को सर्किल रेट से अब किराया देना होगा। जो किराएदार किराया नहीं दे रहे हैं और संपत्ति पर काबिज हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में कोआर्डिनेटर सैयद मशहूर अली, खालिद अली, सिराज शाह आदि मौजूद रहे।

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