कृपया अपनी वर्ष 2003 की मतदाता सूची की जानकारी बीएलओ को दे दीजिए... यह बहुत जरूरी है
मेरठ में जिला प्रशासन मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण में जुटा है। वर्ष 2003 की मतदाता सूची से वर्तमान मतदाताओं का मिलान एक चुनौती है, क्योंकि कई प्रपत ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, मेरठ। विधानसभा की मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान वर्तमान मतदाताओं का वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग कराना जिला प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती बना है। अधूरे गणना प्रपत्रों के कारण अभी तक जनपद में 50 प्रतिशत मतदाताओं के गणना प्रपत्रों की ही मैपिंग हो सकी है। जबकि 73 प्रतिशत मतदाताओं के गणना प्रपत्र भरकर वापस जमा हुए हैं। सात लाख मतदाताओं के गणना प्रपत्रों में वर्ष 2003 की मतदाता सूची से संबंधित जानकारी नहीं है। वे अधूरे हैं। इसी कारण उनकी मैपिंग नहीं हुई है। ऐसे मतदाताओं से जानकारी प्राप्त करके उनके प्रपत्रों की मैपिंग कराने को जिला प्रशासन ने अब फोन का सहारा लिया है। इन्हें फोन करके अपील की जा रही है कि अपना वर्ष 2003 की मतदाता सूची का विवरण तुरंत अपने क्षेत्र के बीएलओ को नोट करा दीजिए।
7 लाख के प्रपत्र अधूरे, 6 लाख अनुपस्थित स्थानांतरित और मृतक
जनपद में वर्तमान में कुल 26.99 लाख मतदाता हैं। जिनमें से 19.75 लाख मतदाताओं के गणना प्रपत्र भरकर वापस मिले हैं। इनमें से सात लाख के प्रपत्र अपूर्ण हैं। इनमें अधिकांश में वर्ष 2003 की मतदाता सूची का विवरण दर्ज नहीं है। लगभग छह लाख मतदाता बीएलओ को मौके पर नहीं मिले हैं। इनमें मृतक, स्थानांतरित, अनुपस्थित और डबल नाम वाले मतदाता शामिल हैं।
जनपद में मतदाताओं की वर्ष 2003 की मतदाता सूची के विवरण के आधार पर बीएलओ द्वारा मैपिंग का कार्य किया जा रहा है लेकिन यह मैपिंग अभी तक केवल 50 प्रतिशत मतदाताओं की ही हो सकी है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि 11 दिसंबर तककी समयसीमा के भीतर ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं की मैपिंग करा ली जाए। इसके लिए सभी बीएलओ को एक एक मतदाता से संपर्क करके वर्ष 2003 का विवरण प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है। लिहाजा बीएलओ मतदाताओं से संपर्क साध रहे हैं और मैपिंग का प्रयास कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन ने अपूर्ण गणना प्रपत्र वाले मतदाताओं को फोन भी कराना शुरू किया है। जिसमें मतदाता से अपील की जा रही है।
विवरण नहीं दिया तो मिलेगा नोटिस
वर्ष 2003 की मतदाता सूची से अपना संबंध साबित न कर पाने वाले मतदाताओं को जिला प्रशासन द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा। यह नोटिस 16 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद भेजे जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी डा. वी के सिंह ने बताया कि इन नोटिस के जवाब में भी मतदाताओं को अपना, अपने माता पिता अथवा दादा दादी से संबंधित वर्ष 2003 की मतदाता सूची का विवरण उपलब्ध कराना होगा साथ ही भारतीय नागरिकता साबित करनी होगी। गहन जांच के बाद ही मतदाता सूची में फिर से नाम जोड़ा जा सकेगा। उन्होंने इस परेशानी से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना विवरण बीएलओ को उपलब्ध कराने की अपील की।

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