Muzaffarnagar News: पाकिस्तान का वीडियो वायरल करने के आरोपी की जमानत खारिज, दंगा भड़काने की थी साजिश
मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान दंगा भड़काने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की जमानत याचिका सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है। आरोपियों पर पाकिस्तान के एक वीडियो को मुरादाबाद का बताकर व्हाट्सएप ग्रुपों में फैलाने का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों ने गंभीर अपराध किया है और उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। कांवड़ यात्रा के दौरान दंगा भड़काने की साजिश के तहत पाकिस्तान में हुए नरसंहार का वीडियो मुरादाबाद का बताकर प्रसारित करने के आरोपितों की जमानत सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि आरोपितों ने गंभीर अपराध किया है, इन्हें जमानत नहीं दी जा सकती।
कांवड यात्रा के दौरान 21 जुलाई को ककरौली थाना पुलिस ने ऐसे गिरोह के चार सदस्यों को पकडा था, जो कांवड यात्रा के दौरान जनपद में सांप्रदायिक हिंसा कराने की साजिश रच रहे थे। आरोपित नईमुद्दीन, फईमुद्दीन, सालिक व जहीरुद्दीन ने पाकिस्तान के खून खराबे की एक वीडियो को मुरादाबाद का बताकर कई वाट्सएप ग्रुपों में प्रसारित किया था।
पुलिस इस आधार पर 24 जुलाई को कई आरोपितों की गिरफ्तारी की थी। इस मामले में आरोपियों ने अपनी जमानत के लिए अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई सेशन न्यायाधीश रविकांत की कोर्ट में हुई। न्यायाधीश ने आरोपितों की जमानत खारिज करते हुए कहा कि आरोपितों ने गंभीर प्रवृति का अपराध किया है। उन्हें जमानत नहीं दी सकती है।
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