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    Bulldozer Action: यूपी के इस शहर में गरजेगा बुलडोजर, हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को दिया आदेश

    Updated: Fri, 05 Sep 2025 03:38 PM (IST)

    Bulldozer Action इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन को विवादित जमीन पर अवैध कब्जे और निर्माण पर तीन महीने में कार्रवाई का आदेश दिया है। पटवारी गांव के हेमंत यादव की याचिका पर यह आदेश पारित हुआ जिसमें गाटा संख्या 371 374 और 377 पर अवैध कब्जे का आरोप है। न्यायालय ने लंबित कार्रवाइयों को तेजी से निपटाने का निर्देश दिया है।

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    Bulldozer Action: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीन माह के भीतर अवैध कब्जे पर कार्रवाई का आदेश दिया।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन को विवादित जमीन पर किए गए अवैध कब्जे और निर्माण कार्य पर तीन माह में कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

    यह आदेश पटवारी गांव निवासी हेमंत यादव की याचिका पर पारित हुआ हैं, जिसमें अधिवक्ता संजय सिंह ने अपना पक्ष रखा था। याचिका में आरोप लगाया गया कि गाटा संख्या 371, 374 और 377 की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण कर लिया गया है।

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    वहीं, इस मामले की जांच एक समिति ने जनवरी 2024 में रिपोर्ट के जरिये की थी जिसके आधार पर कार्रवाई की मांग उठाई गई।

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    न्यायालय ने साफ कहा है कि यदि किसी भी प्रकार की कार्रवाई लंबित है तो उसे तेजी से निस्तारित किया जाए और तीन महीने की समय सीमा से ज्यादा विलंब न हो।

    याची का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश का प्रशासन व प्राधिकरण द्वारा सख्ती से कार्रवाई करने का इंतजार है।

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