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    Noida News: शिलान्यास से पहले Film City का नक्शा कराना होगा पास, निर्माण में देरी पर 1.5 लाख प्रतिदिन जुर्माना

    Updated: Tue, 06 May 2025 08:42 AM (IST)

    Noida Film City का शिलान्यास करने से पहले बेव्यू भूटानी फिल्म सिटी प्रा. लि. को यमुना प्राधिकरण से नक्शा पास कराना होगा। 27 जून तक निर्माण का काम शुरू नहीं होने पर प्रतिदिन 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। कंपनी ने अभी तक मानचित्र स्वीकृति के लिए आवेदन नहीं किया है। प्राधिकरण ने कंपनी को निर्माण से पहले मानचित्र स्वीकृत कराने का निर्देश दिया है।

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    फिल्म सिटी के लिए आवंटित जमीन पर लगा बोर्ड। फोटो- जागरण

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। फिल्म सिटी का शिलान्यास से पहले बेव्यू भूटानी फिल्म सिटी प्रा. लि. को मानचित्र स्वीकृत कराना होगा। 27 जून तक फिल्म सिटी का निर्माण शुरू न करने पर प्रतिदिन 1.5 लाख रुपये का जुर्माना होगा।

    कंपनी ने अभी तक मानचित्र स्वीकृति के लिए आवेदन नहीं किया है, जबकि अनुबंध के तहत निर्माण शुरू करने में महज दो माह का समय भी नहीं बचा है। यमुना प्राधिकरण ने विकासकर्ता कंपनी को पत्र लिखकर निर्माण से पहले मानचित्र स्वीकृत कराने और अनुबंध की शर्तों के अनुसार पहले फिल्म सिटी व उसके निर्माण से जुड़े ढांचे के विकास का निर्देश दिया है।

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    सीएम योगी का है ड्रीम प्रोजेक्ट

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट इंटरनेशनल फिल्म सिटी के लिए यमुना प्राधिकरण ने बोनी कपूर व भूटानी समूह की संयुक्त कंपनी बेव्यू फिल्म सिटी प्रा. लि. को विकासकर्ता चुना है। प्राधिकरण और कंपनी के बीच पिछले साल 27 जून को अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए थे, लेकिन अभी तक फिल्म सिटी का निर्माण तक शुरू नहीं हुआ है।

    230 एकड़ में लैंड यूज प्राधिकरण से स्वीकृत

    शिलान्यास को लेकर लगातार अटकलों चल रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक कंपनी ने मानचित्र स्वीकृति के लिए आवेदन तक नहीं किया है। केवल अभी फिल्म सिटी के निर्माण के लिए 230 एकड़ में लैंड यूज प्राधिकरण से स्वीकृत कराया गया है।

    मानचित्र स्वीकृति में आवेदन से फिल्म सिटी के निर्माण में देरी हो सकती है। इसलिए प्राधिकरण ने बेव्यू भूटानी फिल्म सिटी प्रा. लि. कंपनी को चेताया है। यीडा सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह का कहना है कि बिना मानचित्र स्वीकृति के शिलान्यास नहीं हो सकता है।

    आइजीबीसी गोल्ड प्रमाण पत्र भी लेना होगा

    कंपनी से चरणबद्ध मानचित्र प्लान मांगा गया है। कंपनी को पार्किंग, लैंडस्केपिंग के साथ प्रत्येक भवन का मानचित्र स्वीकृत कराना होगा। कंपनी को गृह फोर स्टार व आइजीबीसी गोल्ड प्रमाण पत्र भी लेना होगा।

    27 जून तक निर्माण शुरू न करने पर अनुबंध की शर्तों के तहत प्रतिदिन 1.5 लाख रुपये का जुर्माना किया जाएगा। कंपनी के साथ हुए अनुबंध की शर्ताें में गारंटी की तौर पर जमा 15 करोड़ रुपये राशि का 0.1 प्रतिशत प्रतिदिन जुर्माना का प्रविधान है।

    तीन फेज में होगा 230 एकड़ में फिल्म सिटी का निर्माण

    फिल्म सिटी का निर्माण आठ साल में तीन फेज में होगा। पहले व दूसरा फेज तीन-तीन साल और तीसरा फेज दो साल का होगा। पहले फेज में फिल्म निर्माण का ढांचा, यानि स्टूडियो, लोकेशन आदि और फिल्म इंस्टीट्यूट का निर्माण अनिवार्य है। सर्विस आवास, हास्पिटेलिटी, रिटेल व कामर्शियल का निर्माण होगा।

    1510 करोड़ की परियोजना

    फिल्म सिटी 230 एकड़ में विकसित होगी। इस परियोजना पर 1510 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। 155 एकड़ में फिल्म व उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए ढांचा विकसित होगा। शेष 75 एकड़ में आवास, कामर्शियल आदि होंगे। फिल्मी संबंधी ढांचे पर 832 करोड़, हास्पिटेलिटी पर 373 करोड़, आवास पर 315 करोड़, आफिस पर 109 करोड़, इंफ्रास्ट्रक्चर पर 76 करोड़ व रिटेल माल आदि पर रकम खर्च होगी।