नोएडा की दो फर्मों पर लगा 3.43 करोड़ का जुर्माना, इनपुट टैक्स क्रेडिट से कर रहे थे जीएसटी चोरी
नोएडा के सेक्टर-15 और 57 में जीएसटी टीम ने दो फर्मों पर छापा मारा और 3.43 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। सेक्टर-15 स्थित एक कोचिंग फर्म ने गलत तरीके से 1.04 करोड़ का आईटीसी क्लेम किया था जबकि सेक्टर-57 की बैटरी फर्म ने 2.57 करोड़ का आइटीसी गलत तरीके से क्लेम किया। दोनों फर्मों ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए जुर्माना भर दिया।

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। राज्य कर विभाग (एस जीएसटी) की विशेष अनुसंधान शाखा की टीम ने दो फर्मों पर छापा मारकर लाखों रुपये का जुर्माना लगाया है। दोनों कार्रवाई नोएडा के सेक्टर-15 और सेक्टर-57 में की गई है।
विभाग के विशेष अनुसंधान शाखा के अपर आयुक्त ग्रेड दो विवेक आर्य ने बताया कि शाखा की नोएडा रेंज-ए की टीम ने सेक्टर-15 और -57 में स्थित फर्मों पर छापा मारकर कर कुल 3.43 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया व इसे विभागीय राजकोष में जमा कराया है।
उन्होंने बताया कि सेक्टर-15 स्थित एक कोचिंग सेवा प्रदाता फर्म की जांच की गई। डाटा विश्लेषण में पाया गया कि फर्म ने कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर डेकोरेशन पर 1.04 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) अनुचित रूप से लिया, जो अनुमन्य नहीं था।
जांच के दौरान फर्म ने अपनी गलती स्वीकार की और 9 सितंबर को 85.85 लाख रुपये राजकीय कोष में जमा करवाया गया। इसी तरह, सेक्टर-57 में लिथियम आयन बैटरी और पावर बैंक की असेंबलिंग व बिक्री करने वाली एक फर्म की जांच की गई।
जांच में सामने आया कि फर्म ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में जीएसटीआर 2बी में उपलब्ध न होने के बावजूद 2.57 करोड़ रुपये का आइटीसी अनुचित तरीके से क्लेम किया। भौतिक सत्यापन में 6.63 लाख रुपये का स्टाक घोषित मात्रा से कम पाया गया।
फर्म ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए 2.57 करोड़ रुपये राजकोष में जमा करा दिया। दोनों कार्रवाई का नेतृत्व विशेष अनुसंधान शाखा के संयुक्त आयुक्त आलोक कुमार ने किया।
जांच दल में उपायुक्त निखिल बाजपेई, सहायक आयुक्त अजय कुमार श्रीवास, राज्य कर अधिकारी कृष्ण नारायण शर्मा, राघवेंद्र प्रताप सिंह, प्रशासनिक अधिकारी सुनील कुमार शामिल थे।
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