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    ध्वस्तीकरण का विरोध कर रहे किसानों पर भांजी लाठी, दो आरक्षी निलंबित, छह पर केस दर्ज

    Updated: Fri, 12 Sep 2025 11:40 PM (IST)

    नोएडा के सेक्टर 115 में अवैध निर्माण हटाने गई प्राधिकरण की टीम पर किसानों ने हमला किया जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। घटना के बाद दो पुलिसकर्मियों ...और पढ़ें

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    पुन: पुन:संशोधित : ध्वस्तीकरण का विरोध कर रहे किसानों पर भांजी लाठी, दो आरक्षी निलंबित, छह पर केस दर्ज

    जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-115 स्थित सोहरखा जाहिराबाद प्राधिकरण की अर्जित व कब्जा प्राप्त भूमि पर भूमाफिया द्वारा अवैध काॅलोनी काटने की सूचना पर वर्क सर्किल-छह की टीम शुक्रवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने पहुंची।

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    इस कार्रवाई के विरोध में मौके पर भारतीय किसान परिषद के नेता पहुंच गए। इसे लेकर अवर अभियंता निखिल मित्तल, विनीत शर्मा, सुपरवाइजर मनीष, लेखपाल मुकुल के साथ नोकझोंक हुई।

    इस विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि किसान नेताओं ने प्राधिकरण कर्मचारियों के साथ धक्का-मुक्की व मारपीट शुरू कर दी।

    इससे मौके पर मौजूद प्राधिकरण पुलिस में तैनात मुख्य आरक्षी जितेंद्र, रहीशुद्दीन ने बीच-बचाव का प्रयास किया, पर मामला संभलता ने देख उन्होंने किसान नेताओं पर हल्का बल प्रयोग कर लाठी भांजकर खदेड़ा। इसके बाद ध्वस्तीकरण प्रक्रिया पूरी कराई।

    उधर, घटना से नाराज किसानों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर खलीफा के नेतृत्व में सेक्टर-113 थाना के गेट पर धरना दे दिया। यहां लाठी चलाने वाले मुख्य आरक्षियों के निलंबन व वर्क सर्किल छह वरिष्ठ प्रबंधक केबी सिंह को हटाने की मांग पर अड़ गए और करीब दो घंटे तक धरना दिया।

    सूचना पर डीसीपी यमुना प्रसाद, एडीसीपी सुमित शुक्ला, एसीपी ट्विकल जैन, प्राधिकरण ओएसडी अरविंद सिंह पहुंचे। डीसीपी यमुना प्रसाद ने किसानों को दो घंटे में सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया।

    वहीं, ओएसडी अरविंद सिंह ने अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी संजय कुमार खत्री से बात कराई। प्रकरण पर विस्तार से चर्चा को कार्यालय बुलाकर वार्ता की।

    इसके बाद भारतीय किसान परिषद राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर खलीफा के निर्देश पर चेतन पहलवान ने सेक्टर-113 थाने में अवर अभियंता निखिल मित्तल, विनीत शर्मा, लेखपाल मुकुल, सुपरवाइजर मनीष, मुख्य आरक्षी रहीशुद्दीन, जितेंद्र सिंह के खिलाफ शिकायत दी।

    प्राधिकरण अधिकारियों के कहने पर लाठी भांजने का आरोप लगाया। डीसीपी यमुना प्रसाद ने बताया कि निखिल, विनीत, मुकुल, मनीष, रहीशुद्दीन व जितेंद्र के खिलाफ केस दर्ज है। लापरवाही बरतने पर रहीशुद्दीन व जितेंद्र को निलंबित कर दिया गया है।

    प्राधिकरण का दावा

    प्राधिकरण भूलेख विभाग के अनुसार सोहरखा जाहिराबाद स्थित खसरा संख्या 819 की संपूर्ण भूमि नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत है। इसका कुल रकबा 3.5720 हेक्टेयर है। खसरा संख्या 819 म रकबा 2.05400 हेक्टेयर भूमि नोएडा की अर्जित व कब्जा प्राप्त भूमि है।

    अर्जित भूमि के वर्तमान राजस्व अभिलेखों में नोएडा प्राधिकरण का नाम दर्ज है। रकबा 0.5060 हेक्टेयर भूमि राज्य सरकार के खाते पर दर्ज भूमि है, जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट के तहत नोएडा के पक्ष में पट्टा के लिए शासन द्वारा स्वीकृत भूमि है।

    1.0120 हेक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेखों में काश्तकार के नाम दर्ज नोएडा की अधिसूचित भूमि है। नियोजन विभाग से प्राप्त टेंटेटिव सुपर इंपोज मैप के अनुसार गांव सोहरखा जाहिदाबाद स्थित खसरा संख्या 819 की भूमि सेक्टर-115 का भाग है, जो 45 मीटर व 18 मीटर चौड़ी सड़क, मास्टर ग्रीन, कामर्शियल भूखंड, फैसिलिटी के लिए नियोजित है।

    खसरा संख्या 834 का कुल रकबा 1.1260 हेक्टेयर है। संपूर्ण भूमि नोएडा प्राधिकरण की अर्जित व कब्जा प्राप्त भूमि है।

    इसके संबंध में भूअर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4/17 की सूचना 12 अप्रैल, 2005, धारा-6/17 की सार्वजनिक सूचना 27 जुलाई 2006 को जारी होकर अपर जिलाधिकारी (भूआ) गौतमबुद्ध नगर की ओर से नोएडा प्राधिकरण के पक्ष में कब्जा 16 अक्टूबर 2006 को हस्तांतरित कर निर्णय 27 जुलाई 2011 के अनुसार घोषित किया जा चुका है।

    खसरा संख्या-835 का कुल रकबा 0.6451 हेक्टेयर है। इस खसरे की संपूर्ण भूमि राज्य सरकार के खाते पर दर्ज है। इसे गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट के तहत नोएडा के पक्ष में पट्टा पर लिए जाने को शासन द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है।

    इस प्रकरण पर एसीईओ संजय कुमार खत्री को जांच सौंपी गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।

    -डाॅ . लोकेश एम, सीईओ, नोएडा प्राधिकरण