मोदी मॉल पर कचरा निस्तारण न करने पर 25 लाख जुर्माना, 4 दुकानों पर सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए 40 हजार पेनाल्टी
नोएडा के मोदी मॉल पर कचरा निस्तारण नियमों का उल्लंघन करने पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही, सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल के लिए 4 दुकानों पर 40 हजार रुपये की पेनल्टी भी लगी है। नोएडा प्राधिकरण ने मॉल को पहले भी चेतावनी दी थी, लेकिन सुधार न होने पर यह कार्रवाई की गई।

मॉल में संचालित दुकानों पर सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग मिलने पर 40 हजार का जुर्माना लगाया।
जागरण संवाददाता, नोएडा। मॉल से निकलने वाले कचरे का निस्तारण नहीं मिलने पर नोएडा प्राधिकरण ने प्रबंधन पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कचरे के निस्तारण को लेकर प्रबंधन को प्राधिरकण की ओर से नोटिस जारी किया गया था। माल में संचालित चार स्टोर और दुकानों पर सिंगल यूज प्लास्टिक (एसयूपी) का उपयोग करने पर 40 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
रोज निकलता है 100 किग्रा से अधिक कचरा
सेक्टर-25ए स्थित मोदी माल में 100 से अधिक दुकानें और शोरूम संचालित होते हैं। यहां पर प्रतिदिन 100 किग्रा से अधिक बल्क वेस्ट जनरेटर होता है। नियम के मुताबिक प्रबंधन को इस कचरे का निस्तारण खुद ही करना है। बुधवार को प्राधिकरण की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निरीक्षण किया तो यहां गार्बेज डिकंपोज मशीन और कचरे का निस्तारण नहीं मिला।
प्रबंधन की ओर से स्थानीय वेंडरों को भुगतान कर कचरा बाहर फिकवाया जा रहा था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने माल प्रबंधन पर 25 लाख रुपये का जुर्माना किया है। माल में संचालित 30 से अधिक दुकान और शोरूम का निरीक्षण किया। चार दुकानों पर सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने पर 40 हजार रुपये का जुर्माना किया है।

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