सोसाइटी में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक, नियम नहीं मानने पर होगी सख्त कार्रवाई
सोसाइटी में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक लगा दी गई है। प्रबंधन का कहना है कि इससे कुत्तों की संख्या बढ़ रही है और निवासियों को परेशानी हो रही है। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। सोसाइटी को सुरक्षित रखने के लिए निवासियों से सहयोग मांगा गया है।
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जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण सेक्टर और सोसायटियों में जगह चिह्नित कराएगा। लावारिस कुत्तों को खाना खिलाने के लिए निश्चित स्थान बनाए जाएंगे। इसके लिए सात सदस्यीय समिति गठित की जाएगी। सड़कों व सार्वजनिक स्थानों पर खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी। जगह चिह्नित करने के लिए संबंधित एओए, आरडब्ल्यूए व पशु प्रेमियों की मदद ली जाएगा।
नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्राधिकरण ने कार्यालय आदेश जारी किया है। सात सदस्यीय समिति बनाकर आवारा कुत्तों के लिए निश्चित स्थान बनाए जाएंगे। इन स्थानों पर संबंधित एओए व आरडब्ल्यूए नोटिस बोर्ड भी लगाएंगे। इससे पशु प्रेमियों को आसानी से पता चल जाएगा कि इन क्षेत्रों में ही खाना खिलाने की अनुमति है।
ओएसडी गिरीश झा ने बताया कि सड़क व सार्वजनिक स्थानों पर खाना खिलाने पर कार्रवाई की जाएगी। समिति में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी या उनके प्रतिनिधि, पशु क्रूरता निवारण के लिए जिला सोसाइटी या राज्य बोर्ड के प्रतिनिधि, एचसीएल फाउंडेशन-पशु कल्याण संगठन से संबंधित एसोसिएशन के प्रतिनिधि, स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रतिनियुक्त पशु चिकित्सा अधिकारी, डाग फीडर प्रतिनिधि, आरडब्ल्यूए व स्थानीय पुलिस थाना के प्रतिनिधि को शामिल किया जाएगा। शहर में पर्याप्त संख्या में स्थान चिह्नित किए जाएंगे, जिससे कि पशु प्रेमियों को शिकायत न रहे।
दरअसल सार्वजनिक स्थान पर खाना खिलाने और जगह को लेकर लोगों में विवाद को लेकर कई शिकायतें आ चुकी हैं। पहले भी निर्देश जारी किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्राधिकरण ने संशोधित कार्यालय आदेश जारी किया है।

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