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    खाद्य विभाग की जांच में फेल हुआ खोया का सैंपल, पीलीभीत के इस दुकानदार पर लगा इतना मोटा जुर्माना

    Updated: Thu, 09 Oct 2025 03:01 PM (IST)

    पीलीभीत में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया। एक खोया विक्रेता का नमूना जांच में फेल होने पर उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। विभाग ने मिलावट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

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    खाद्य विभाग की जांच में फेल हुआ खोया का सैंपल। जागरण

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। बिलसंडा कस्बा स्थित शिवम मिष्ठान भंडार का खोया जांच में फेल हो गया। भंडार के स्वामी पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग टीम ने बिलसंडा कस्बा में होली के पास की गई छापेमारी में शिवम मिष्ठान भंडार से खोया का सैंपल लिया गया था।

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    दो लाख का जुर्माना

    इसके लिए लखनऊ लैब में जांच के लिए भेजा गया। वहां खाया का सैंपल फेल हो गया। जिस संबंध में न्यायालय अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व ने दुकानदार अंकित गुप्ता को दोषी करार देते हुए दो लाख रूपये का जुर्माना लगाया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से दी गई आख्या में कहा गया कि खाद्य सचल दल के साथ छह मार्च को बिलसंडा में बंडा मार्ग पर स्थित शिवम मिष्ठान भंडार पर निरीक्षण किया गया।

    मौके पर कस्बे के घस्सुगंज निवासी अंकित गुप्ता मिले। तभी भंडार काजू बर्फी और खोया का सैंपल लिया गया। जिसे जांच के लिए भेजा गया। इसके फेल होने पर अपर जिला अधिकारी रितु पुनिया ने अंकित गुप्ता पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए धनराशि को राजकोष में जमा करने के निर्देश दिए हैं। राशि उनके द्वारा जमा नहीं किए जाने पर बीसलपुर तहसीलदार से भू राजस्व की भांति वसूली किए जाने को कहा है।