पीलीभीत में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा, 35 हजार रुपये जुर्माना
पीलीभीत में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में अदालत ने अमित मिश्रा को दोषी पाया है। पास्को एक्ट के तहत अपर सत्र न्यायाधीश ने उसे 20 साल की कैद और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि जुर्माने की राशि का 75% हिस्सा पीड़िता को दिया जाएगा।
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जागरण संवाददाता, पीलीभीत। पीलीभीत में नाबालिग किशोरी को बहला फुसला कर भगा ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोपित को अपर सत्र न्यायाधीश पास्को एक्ट त्रिभुवननाथ पासवान ने आरोपित को दोषी पाने पर 35 हजार रुपये अर्थदंड सहित 20 वर्ष की सजा से दंडित किया। अर्थ दंड की धनराशि जमा होने पर 75 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को दिया जाने का आदेश दिया गया।
अभियोजन कथानक के अनुसार क्षेत्र के एक ग्राम के युवक ने थाना बिलसंडा में तहरीर देकर कहा था कि उसके गांव का पड़ोसी अमित मिश्रा 26 फरवरी 2022 की रात्रि करीब 2.30 बजे उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले गया। अमित मिश्रा को छोटी बहन ले जाते हुए उसकी बड़ी पुत्री ने देख लिया।
इस पर किशोरी का पिता अमित के घर वालों से शिकायत करने के लिए गया तो उन लोगों ने जान से मारने की धमकी देकर कहा कि लड़की वापस नहीं करेंगे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता को बरामद कर लिया। पुलिस की विवेचना में अमित मिश्रा को दोषी पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अमित मिश्रा उर्फ छोटे लल्ला को दोषी पाते हुए 20 वर्ष की सजा से दंडित किया। साथ ही 35 हजार रुपये जुर्माना लगाने के साथ ही धनराशि का 75 प्रतिशत पीड़िता को देने का आदेश दिया।

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