इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश: मुरादाबाद पार्षद चुनाव रद्द करने पर रोक
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुरादाबाद नगर निगम के वार्ड 69 की पार्षद रूबी परवीन के निर्वाचन को रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर 15 दिसंबर तक जवाब मांगा है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने रूबी परवीन की अपील पर दिया। पार्षद के खिलाफ सपा समर्थित प्रत्याशी अर्शी ने चुनाव याचिका दायर की थी, जिसके बाद उनके निर्वाचन को रद्द कर दिया गया था।

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नगर निगम मुरादाबाद में वार्ड 69 की पार्षद रूबी परवीन के निर्वाचन को रद करने संबंधी आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए 15 दिसंबर तक जवाब मांगा है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने रूबी परवीन की अपील पर दिया है।
पार्षद के खिलाफ सपा समर्थित प्रत्याशी अर्शी ने एडीजे मुरादाबाद अदालत में चुनाव याचिका दायर की। मतदाता सूची में रूबी परवीन का नाम न होने के आधार पर उनके निर्वाचन को रद कर दिया था। साथ ही निकटतम प्रतिद्वंद्वी रहीं अर्शी को विजयी घोषित कर दिया। इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
सपा उम्मीदवार का दावा था कि अपीलकर्ता का नाम नगर निगम की मतदाता सूची में नहीं था और इस कारण वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य थीं। इसके विपरीत तथ्य यह था कि अपीलकर्ता का नाम मतदाता सूची के क्रम संख्या 1151 पर मौजूद था, लेकिन उनके पिता का नाम अख्तर खान गलत दर्ज था।
संशोधित मतदाता सूची में पिता का नाम अफसर अली दर्शाया गया था। अदालत ने इस पर ध्यान नहीं दिया। कोर्ट ने कहा, अर्शी को निर्वाचित घोषित कर गलती की गई, क्योंकि जहां कई प्रत्याशी होते हैं, वहां निर्वाचित को अयोग्य पाए जाने पर भी ऐसा एलान नहीं किया जा सकता।

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