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    Allahabad High Court : पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी की रंगदारी मामले में अंतरिम राहत हाई कोर्ट में बढ़ी

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 08:30 PM (IST)

    Allahabad High Court इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रंगदारी के मामले में आरोपित सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की याचिका पर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का एक और मौका दिया है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगी रोक को 17 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने यह आदेश दिया। इरफान सोलंकी ने मुकदमे की पूरी कार्रवाई रद्द करने की मांग की है।

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    Allahabad High Court इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है।

    विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रंगदारी मामले में आरोपित कानपुर के सीसामऊ से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की याचिका पर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का एक और अवसर दिया है। साथ ही ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगी रोक की अवधि 17 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है।

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    यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने दिया है। सोमवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से काउंटर दाखिल करने के लिए समय मांगा गया। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई तिथि 17 दिसंबर 2025 नियत कर दी।

    इससे पहले 13 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने इरफान सोलंकी को अंतरिम राहत दी थी। सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने दलील दी कि शिकायतकर्ता ने जिस जमीन पर कब्जे का आरोप लगाया है, वह जमीन उसकी नहीं है।

    यह मामला दिसंबर 2022 में जाजमऊ थाने में दर्ज हुआ था। इसमें इरफान सोलंकी व अन्य पर रंगदारी व अन्य आरोप लगाए गए थे। शिकायतकर्ता विमल कुमार का आरोप था कि उनकी जमीन पर फर्जी तरीके से कब्जा किया गया है। इरफान सोलंकी ने मुकदमे की पूरी कार्रवाई रद करने की मांग इस याचिका में की है।