पूर्व सांसद उमाकांत यादव को मिली सजा पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, शाहगंज में हत्या और आगजनी का मामला
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जौनपुर के शाहगंज में हत्या और आगजनी के मामले में पूर्व सांसद उमाकांत यादव की सजा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह आदेश सजा के खिलाफ दायर अपील पर दिया। उमाकांत यादव ने सुप्रीम कोर्ट के नवजोत सिंह सिद्धू केस के फैसले का हवाला दिया था जिसमें चुनाव के मद्देनजर सजा निलंबित कर दी गई थी।

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जौनपुर के शाहगंज में दर्ज हत्या, जानलेवा हमला तथा आगजनी मामले में पूर्व सांसद उमाकांत यादव को मिली सजा व दंड पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह आदेश सजा के खिलाफ दायर अपील में दाखिल अर्जी स्वीकार करते हुए दिया है।
पूर्व सांसद के लिए इसे राहत माना जा रहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ तथा न्यायमूर्ति संतोष राय की खंडपीठ ने उमाकांत की अर्जी पर दिया है। याची ने सुप्रीम कोर्ट के नवजोत सिंह सिद्धू केस के फैसले का लाभ उसे भी देने की मांग की जिसमें चुनाव के मद्देनजर सजा व दंड निलंबित कर दिया गया था।
याची का कहना है कि वह भी राजनीतिक व्यक्ति है। वह एक बार सांसद व तीन बार विधायक रह चुका है। सरकारी वकील ने अर्जी का विरोध किया। कहा, याची पर आरोप गंभीर है, इसलिए वह कोई राहत पाने का हकदार नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने याची की सजा व दंड को निलंबित रखने का आदेश दिया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।