46 साल पुराने हत्या के मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्रा समेत चार को उम्रकैद, डेढ़-डेढ़ लाख का लगा जुर्माना
प्रयागराज में 46 साल पुराने हत्या के मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्रा समेत चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। ...और पढ़ें

46 साल पुराने हत्या के मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्रा समेत चार को उम्रकैद

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जागरण संवाददाता, प्रयागराज। कचहरी परिसर में 46 साल पहले हुई दिनदहाड़े हत्या के मुकदमे में पूर्व विधायक विजय मिश्रा व संतराम, बलराम और जीत नारायण को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
अदालत ने सभी पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। बुधवार को एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार तृतीय हत्याकांड में फैसला सुनाया। मंगलवार को इसी कोर्ट ने सभी को दोषी करार दिया था।
अभियोजन के अनुसार, नवाबगंज थाना क्षेत्र के हथिगहां गांव निवासी मुकदमा वादी श्याम नारायण पांडेय ने कर्नलगंज थाना में अभियोग पंजीकृत कराया था। आरोप था कि उनका भाई प्रकाश नारायण पांडेय 11 फरवरी 1980 की दोपहर कचहरी के दीवानी परिसर में अपनी जमानत कराने के लिए गया था।
वह छोटे लाल के होटल पर बैठा था। तभी पीछे के रास्ते से संतराम, बलराम, पूर्व विधायक विजय मिश्रा, जीत नारायण अपने हाथों में असलहा लेकर आए और धमकी देते हुए भाई प्रकाश नारायण पांडेय के सीने पर गोली मार दिया।
दिनदहाड़े गोलीबारी में कई लोग घायल भी हो गए थे। उनके भाई को पुलिस ने स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल ले गई थी, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। बुधवार को करीब तीन बजे दोषी ठहराए गए पूर्व विधायक समेत चारों को कोर्ट के सामने पेश किया गया।
इसके बाद कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील वैश्य ने बताया कि सजा के बिंदु पर बहस सुनने के बाद कोर्ट ने सभी को आजीवन कारावास व जुर्माने से दंडित किया। उधर, सुनवाई के दौरान कचहरी में भारी भीड़ जमा रही। इसके देखते हुए पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात रहा।
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