पूर्व विधायक विजय मिश्रा की रायफल का लाइसेंस निरस्त, प्रयागराज DM की कार्रवाई, कई राज्यों में दर्ज हैं आपराधिक मुकदमे
प्रयागराज के डीएम ने पूर्व विधायक विजय मिश्रा की रायफल का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। विजय मिश्रा वर्तमान में आगरा सेंट्रल जेल में बंद हैं और इन पर उत्तर प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों में 84 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं जिनमें से चार में उन्हें सजा हो चुकी है।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। पूर्व विधायक विजय मिश्रा की रायफल का लाइसेंस डीएम मनीष कुमार वर्मा ने निरस्त कर दिया है। शस्त्र निरस्त करने की प्रक्रिया काफी समय से चल रही थी। पूर्व विधायक इन दिनों आगरा सेंट्रल जेल में बंद हैं। इसके साथ ही बसपा नेता तथा एक अन्य व्यक्ति के भी शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए हैं।
प्रयागराज में हंडिया तहसील के खपटिहा गांव निवासी विजय मिश्र भदोही से विधायक रह चुके हैं। सपा नेता विजय के खिलाफ उत्तर प्रदेश समेत आधा दर्जन राज्यों के 14 जिलों में 84 आपराधिक मुकदमें दर्ज हैं। इनमें चार मुकदमों में उन्हें अदालत से सजा हो चुकी है। सबसे ज्यादा मुकदमे प्रयागराज और भदोही के विभिन्न थानों में दर्ज हैं।
उनके पास रायफल का लाइसेंस था। मुकदमा दर्ज होने पर पुलिस ने रायफल जमा करा ली थी।इसके बाद से ही शस्त्र लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू कराई गई थी। डीएम ने पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर लाइसेंस निरस्त कर दिया। पूर्व विधायक की रिवाल्वर का भी लाइसेंस पूर्व में निरस्त किया जा चुका है। उनके परिवार के चार सदस्यों के शस्त्र लाइसेंस पहले ही निरस्त किए जा चुके हैं।
इसके अलावा बसपा नेता मनोज कुमार पांडेय के मौसेरे भाई सुभाष उपाध्याय उर्फ गप्पू उपाध्याय निवासी करीमुद्दीनपुर, नवाबगंज की रायफल का लाइसेंस भी डीएम ने निरस्त किया है। सुभाष वर्ष 2016 में कौड़िहार ब्लाक से प्रमुख पद का चुनाव लड़ चुके हैं।
सुभाष के खिलाफ प्रतापगढ़ के कुंडा के संग्रामगढ़ के भवानीगंज गांव निवासी ओमानंद द्विवेदी ने सात मई 2016 को फर्जी दस्तावेज बनाकर रायफल के बल पर भूमि पर जबरन कब्जा करने का मुकदमा सोरांव थाने में दर्ज कराया था।
यह भी पढ़ें- Pratapgarh News : किशोरी आत्महत्या मामले में प्रशिक्षु सिपाही गिरफ्तार, शादी से इंकार करने पर की थी आत्महत्या
सुभाष के खिलाफ दूसरा मुकदमा सात मई 2016 को ही असलहे के बल पर जबरन जमीन कब्जा करने का मुकदमा फाफामऊ चौकी के दारोगा अवधेश मिश्रा की रिपोर्ट पर तत्कालीन सोरांव इंस्पेक्टर ने दर्ज कराया था। इसी तरह खीरी के दिघलो गांव निवासी लल्लूराम की दोनाली बंदूक का भी लाइसेंस डीएम ने निरस्त कर दिया।
लल्लूराम पर दो आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। खीरी लाल मिट्टी व मोरंग के अवैध खनन के मामले में बेलन नहर प्रखंड के तत्कालीन अधिशासी अभियंता सुरेशचंद्र यादव ने जिलेदार की रिपोर्ट पर 27 नवंबर 2019 को खीरी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
इसके बाद 21 अक्टूबर 2020 को गजराज यादव ने खीरी थाने में मारपीट व अन्य आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। गजराज का आरोप था कि उन्हें तथा उनकी पत्नी कुसुम देवी को बंदूक की बट से मारापीटा था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।