Gyanvapi Wuzukhana Survey Case : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी वुजुखाना सर्वे मामले में अब 10 नवंबर को सुनवाई होगी
Gyanvapi Wuzukhana Survey Case इलाहाबाद हाई कोर्ट ज्ञानवापी वुजुखाना सर्वे मामले में सुनवाई की अगली तारीख तय की है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकलपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के स्थगनादेश के संबंध में जानकारी मांगी। कोर्ट ने अगली डेट 10 नवंबर तय की क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकरण में सुनवाई की तिथि चार नवंबर को है।

प्रयागराज। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर स्थित कथित वुजुखाने का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ( एएसआई) से वैज्ञानिक सर्वे कराए जाने संबंधी राखी सिंह की पुनरीक्षण याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख तय की है। अब 10 नवंबर को सुनवाई होगी।
मंगलवार को भोजनावकाश के बाद जब इस मामले में सुनवाई शुरू हुई तो न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकलपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के स्थगनादेश के संबंध में जानकारी मांगी। पक्षों ने जब यह बताया कि 12 दिसंबर 2024 का वह स्थगनादेश अभी प्रभावी है जिसमें किसी भी अदालत को किसी भी तरह के अंतरिम अथवा अंतिम सर्वे आदेश देने पर रोक लगाई गई है।
इस पर कोर्ट ने चार नवंबर की डेट तय की। मस्जिद पक्ष ने बताया कि चार नवंबर को ज्ञानवापी प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तिथि तय है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अगली डेट की तारीख 10 नवंबर तय कर दी।
याची के अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का स्थगनादेश निष्प्रभावी होने की दशा में ही प्रकरण सुना जा सकेगा। हम लोगों की कोशिश है कि यथाशीघ्र ऐसा हो ताकि उच्च न्यायालय निर्णय दे सके और स्थल के धार्मिक चरित्र को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सके। पूर्व में ( 23 सितंबर को) विपक्षी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के वकील की बीमारी के चलते हुई सुनवाई टाल दी गई थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।