Prayagraj Court News : विवाहिता को जलाकर मार डालने के जुर्म में तीन को आजीवन कारावास, दहेज के लिए की थी वारदात
प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र में दहेज की मांग को लेकर एक विवाहिता को जलाकर मारने के मामले में न्यायालय ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई ...और पढ़ें

प्रयागराज में दहेज के लिए विवाहिता को जलाकर मारने के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा मिली है।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। विवाह के तीन माह बाद ही दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को मिट्टी का तेल डालकर जला देने के मामले में आरोपित निसार, नफीसा, फरहीन निवासी लेहडी मेजा को दोषी पाने पर जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 25-25 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है। यह निर्णय प्रभात कुमार यादव अपर विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम ने अभियोजन और आरोपितों के अधिवक्ता के तर्कों को सुनकर पत्रावली के अवलोकन के बाद सुनाया। मामला थाना मेजा का है।
अभियोजन मामले के अनुसार वादनी मुकदमा कमरजहां ने 27 मई 2017 को मेजा थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराते हुए आरोप लगाया कि उसने अपनी बेटी नरगिस की शादी गांव लेहडी ननकू के लड़के शकील के साथ किया था। ससुराल पहुंचते ही उसके ससुराल वालों ने दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित एवं मारना पीटना शुरू कर दिए। उसका खाना पीना भी बंद कर दिया।
21 मई 2017 को उन लोगों ने उसे मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। इलाज के दौरान मेरी बेटी ने बताया था कि उसकी जेठानी नफीसा, ननद फरहीन देवर निसार ने मिट्टी का तेल डालकर मुझे जला दिया। उल्लेखनीय है कि पीड़िता के घरवालों ने अदालत के समक्ष बयान बदल दिया। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं पुलिस को दिए गए बयानों से मुकर गए।
अभियोजन के गवाह प्रदीप कुमार अपर नगर मजिस्ट्रेट ने पीड़िता के द्वारा दिए गए अंतर्गत धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के बयान को अदालत के समक्ष साबित किया और बताया कि उसने अपने बयान में कहा था कि उसके देवर निसार, जेठानी नफीसा, ननद फरहीन ने मिलकर मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया था।

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