संगम नगरी में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता मिली घटिया, 20 कारोबारियों पर 15.80 लाख रुपये का लगाया गया जुर्माना
प्रयागराज में खाद्य पदार्थों की घटिया गुणवत्ता पाए जाने पर 20 कारोबारियों पर 15.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ...और पढ़ें

संगम नगरी में मिलावटी खाद्य पदार्थ मिलने पर 20 कारोबारियों पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने भारी जुर्माना लगाया है।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। खानपान की सामग्रियां जैसे सिंघाड़े का आटा, बेसन, पापड़, कुल्फी, रस्क, मिष्ठान और स्नैक्स, सॉस आदि खरीदते समय इनकी गुणवत्ता का ध्यान रखना जरूरी है। बाजार में इन सामग्रियों की गुणवत्ता घटिया पाए जाने पर छोटे-बड़े 20 प्रतिष्ठान संचालकों पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने 15 लाख 80 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
जांच नमूने प्रयोगशाला में फेल हुए थे
जांच नमूने प्रयोगशाला में फेल होने और न्यायालय में चले केस के बाद व्यापारियों पर जुर्माना लगाया गया। दो व्यापारियों पर क्रमश: एक लाख 80 हजार रुपये, एक पर 1.50 लाख और एक व्यापारी पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से बताया गया है कि स्नैक्स, सॉस की गुणवत्ता जांच रिपोर्ट में अधोमानक मिलने पर रामभवन चौराहा निवासी प्रदीप कुमार अग्रहरि और सॉस के निर्माता नीलम कृपा, कोआपरेटिव स्टेट दादानगर कानपुर पर संयुक्त रूप से 1.80 लाख रुपये, फ्रूट रस्क की गुणवत्ता मानक के विपरीत और पैकेट में मिथ्या छाप मिलने पर लूकरगंज निवासी अजय मध्यान और अनुज्ञप्तिधारक संध्या मध्यान पर 1.80 लाख रुपये, कुल्फी अधोमानक मिलने पर लूकरगंज न निवासी इंद्र कुमार मध्यान पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
इन पर भी लगाया गया जुर्माना
इसके साथ ही जीरा पपड़ी के पैकेट में मिथ्याछाप पर हीवेट रोड पर स्टेट्समैन हाउस के संचालक राशिद सगीद पर एक लाख रुपये, सिंघाड़े का आटा अधोमानक मिलने पर साउथ मलाका में दीपक सेठी पर 80 हजार रुपये, बेसन अधोमानक मिलने पर नखास कोहना बाजार में प्रतिष्ठान संचालक विभु केसरवानी पर 80 हजार रुपये, अरहर की दाल की गुणवत्ता घटिया मिलने पर तेलियरगंज में संकेत जायसवाल पर 70 हजार रुपये जुर्माना लगा। इनके अलावा अन्य प्रतिष्ठान संचालकों में 65 हजार, 60 हजार, 50 हजार और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
ये कारोबारी 30 दिन में अर्थदंड की राशि जमा करें
सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय सुशील कुमार सिंह ने बताया कि उपरोक्त सभी कारोबारियों को 30 दिन में अर्थदंड की राशि जमा करना होगा। इस अवधि में राशि जमा नहीं करेंगे तो आरसी काटकर वसूली की जाएगी।
होली, दीपावली पर लिए गए थे नमूने
त्योहारों के अवसर पर बाजार में मिलावटी खाद्य सामग्रियों और गुणवत्ताविहीन उत्पादों की बिक्री में तेजी आ जाती है। जिन 20 कारोबारियों के यहां से लिए गए नमूने जांच में फेल पाए गए उनके यहां भी गुणवत्ता का संदेह होने पर नमूने होली, दीपावली तथा अन्य अवसरों पर लिए गए थे। मिथ्याछाप पैकेट बंद खाद्य सामग्रियों की बिक्री का कारोबारी अधिक मुनाफाखोरी के चक्कर में आम ग्राहकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हैं।
दूध में मिलावट खोरों पर लगा बड़ा जुर्माना
दूध और दुग्ध उत्पादों में जांच नमूने फेल होने पर छह कारोबारियों पर 60-60 हजार रुपये और एक अन्य पर 65 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। इनके यहां मिश्रित दूध अधोमानक पाया गया।

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