Sambhal Violence Case : संभल हिंसा में आरोपित सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत
Sambhal Violence Case न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने सांसद बर्क की दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है और अगली सुनवाई के लिए नौ सितंबर 2025 की तारीख तय की है।

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज : cआरोपित संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को बड़ी राहत दी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संभल हिंसा मामले में निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाकर समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क को अंतरिम राहत प्रदान की है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में चल रहे मुकदमे की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। जियाउर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी से लोकसभा के सदस्य हैं।
न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने सांसद बर्क की दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है और अगली सुनवाई के लिए नौ सितंबर 2025 की तारीख तय की है।
न्यायमूर्ति समीर जैन की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की, जिसमें सांसद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह, विनीत विक्रम और इकबाल अहमद ने प्रतिनिधित्व किया, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष गोयल उपस्थित हुए।
आरोप पत्र सहित पूरे मुकदमे को रद करने की मांग
बर्क ने अपनी याचिका में पुलिस के आरोप पत्र सहित पूरे मुकदमे को रद करने की मांग की है। मुकदमे से जुड़े तथ्य यह हैं कि 24 नवंबर 2024 को संभल मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। इस हिंसा के बाद पुलिस ने सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ हिंसा भड़काने सहित कई आरोपों में मुकदमा दर्ज किया था।
उत्तर प्रदेश पुलिस ने बीते वर्ष नवंबर में संभल में शाही जामा मस्जिद के पास भड़की हिंसा के संबंध में बर्क और अन्य के खिलाफ जून में आरोपपत्र दायर किया था, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी।
संभल के एसपी केके बिश्नोई ने बताया कि हिंसा में कुल 12 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से पुलिस ने सात मामले दर्ज किए। कल तक पुलिस ने सभी मामलों में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। अब तक कुल 92 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।
कल सांसद जिया उर रहमान बर्क, जामा मस्जिद सदर प्रमुख ज़फर अली और अन्य के खिलाफ धारा 335/2024 के तहत चार्जशीट दाखिल की गई। इसमें सांसद जिया उर रहमान बर्क, संभल विधायक के बेटे सोहेल इकबाल और कई अन्य लोगों के नाम शामिल थे, जांच के बाद सोहेल इकबाल को छोड़ दिया गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।