High Court News : श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में मस्जिद पक्ष के प्रार्थना पत्र का विरोध, इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई सुनवाई
इलाहाबाद हाई कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर सुनवाई हुई। मस्जिद पक्ष ने केवल प्रतिनिधि वाद संख्या 17 पर सुनवाई करने और अन्य वादों को रोकने का आग्रह किया जिसका मंदिर पक्ष ने विरोध किया। अदालत ने सभी पक्षों को आपत्तियां दर्ज करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई 12 सितंबर को तय की।

प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट में शुक्रवार को मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद के स्वामित्व संबंधी विवाद में भोजनावकाश बाद सुनवाई हुई। मस्जिद पक्ष ने प्रतिनिधि वाद संख्या 17 पर ही सुनवाई करने तथा अन्य वादों पर सुनवाई रोकने की मांग की।
स्थल को मंदिर बताते हुए सिविल वाद दायर करने वालों की तरफ से इस मांग का विरोध किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सभी को आब्जेक्शन फाइल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई की तारीख 12 सितंबर नियत कर दी।
वाद संख्या तीन और 13 के वादी एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मस्जिद पक्ष ने पिछली सुनवाई के बाद हाई कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें मांग की गई थी कि वाद संख्या 17 में ही सुनवाई की जाए और अन्य वादों पर सुनवाई को रोक दिया जाए।
उन्होंने कहा कि यह मुकदमे को लंबा खींचने की कोशिश भर है। कोर्ट से उनका आग्रह था कि सूट नंबर तीन में ( इसमें आगरा स्थित जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे भगवान श्रीकृष्ण का विग्रह दबे होने का दावा कर इसके एएसआइ सर्वे के साथ ही कोर्ट कमीशन की मांग है) वाद बिंदु तो तय ही किया जा सकता है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट कमीशन के सर्वे पर रोक लगा रखी है। उन्होंने वाद संख्या 13 में भी वाद बिंदु तय करने के लिए अपनी दलील दी।
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