TGT Recruitment 2021 : दो सवालों के उत्तर का मामला विषय विशेषज्ञ समिति को सौंपें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया आदेश
TGT Recruitment 2021 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी भर्ती-2021 में दो गलत उत्तरों के मामले को विषय विशेषज्ञ समिति को सौंपने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्प ...और पढ़ें

TGT Recruitment 2021 : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विशेषज्ञ पैनल द्वारा उत्तर कुंजी की समीक्षा के आदेश दिए।
विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। TGT Recruitment 2021 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक ( टीजीटी) भर्ती 2021 में दो सवालों के गलत उत्तर का मामला विषय विशेषज्ञ समिति को सौंपने तथा रिपोर्ट के आधार पर अतिरिक्त अंक पाने वाले याचियों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश दिया है।
समिति की रिपोर्ट का लाभ केवल याचियों को ही मिलेगा
TGT Recruitment 2021 कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस कार्यवाही का असर चयनित व नियुक्त अध्यापकों पर नहीं पड़ेगा और समिति की रिपोर्ट का लाभ भी केवल याचियों को ही मिलेगा। कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने का भी आदेश दिया है। कहा है कि समिति चार सप्ताह में कार्यवाही पूरी कर ले। उसके बाद दो सप्ताह में वैधानिक प्रक्रिया पूरी की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकलपीठ ने कृष्ण कुमार सहित अन्य याचीगण की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है।
इन विषयों के सवालों को लेकर याचिका दायर की गई
TGT Recruitment 2021 बता दें कि 2021 में उप्र माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड जो अब आयोग बन गया है, ने विभिन्न विषयों में टीजीटी भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला। परीक्षा परिणाम के बाद 10 अगस्त 2021 को उत्तर कुंजी प्रकाशित की गई। कतिपय अभ्यर्थियों ने इस पर आपत्ति की। विचार के बाद पुनरीक्षित उत्तर कुंजी जारी की गई। कला, इतिहास, होम साइंस व सोशल साइंस के सवालों को लेकर याचिका दायर की गई।
कोर्ट ने माना- आई आपत्ति पर विचार किया जाना चाहिए
कोर्ट ने माना कि दो सवालों के उत्तर पर आई आपत्ति पर विचार किया जाना चाहिए और विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। कला विषय के 22, होम साइंस के चार तथा सोशल साइंस के सात अभ्यर्थियो ने याचिका दायर कर चुनौती दी थी।

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